Rajasthan

Ajmer

CC/62/2016

PIYUSH GUPTA - Complainant(s)

Versus

ONDOT CURIOR - Opp.Party(s)

ADV. HARISH DAAS

05 Oct 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/62/2016
 
1. PIYUSH GUPTA
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. ONDOT CURIOR
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 05 Oct 2016
Final Order / Judgement

 

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर

पीयूष गुप्ता पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाष गुप्ता, आयुू- 35 वर्ष, निवासी- 17, डोरोली हाउस, सैक्टरी-2, खनिज नगर, आदर्ष नगर, अजमेर।  
                                                -         प्रार्थी


                            बनाम

1. आॅन डाॅट कोरियर्स एण्ड काग्रो लिमिटेड जरिए संचालक, बुकिंग कार्यालय, आॅन डाॅट कोरियर्स एण्ड काग्रो लि, अजमेर टावर के अन्दर, कचहरी रोड, अजमेर । 
2. आॅन डाॅट कोरियर्स एण्ड काग्रो लिमिटेड जरिए लिमिटेड जरिए चीफ मैनेजिंग डायरेक्ट, 8/42, कीर्तिनगर, इण्डस्ट्रीयल नगर, इण्डस्ट्रीयल एरिया,  नई दिल्ली-110015


                                                -       अप्रार्थीगण
                 परिवाद संख्या 62/2016  

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य

                           उपस्थिति
                  1.श्री हरीष दायमा, अधिवक्ता, प्रार्थी
                  2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
  
                             
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः- 21.10.2016
 
1.       प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार  हंै कि उसने रू. 1001/-की राखियां व अन्य  आवष्यक दस्तोवज का पार्सल श्री लोकेष गुप्ता, उत्तरा हाउसिंग काॅम्पलेक्स, फ्लेट नं. 791-डी टावर 3, नियर सिटीसेन्टर 2, एक्षन एरिया 2, न्यू टाउन, कोलकाता -700157 के पास भिजवाने  हेतु अप्रार्थी कोरियर के यहां दिनांक  3.8.2015 को  कोरियर षुल्क राषि रू. 70/- अदा कर जरिए रसीद संख्या 635917096 के बुक कराया ।  उक्त पार्सल दिनंाक 29.8.2015 को रक्षाबन्धन का त्यौहार होने के कारण 25 दिन पहले बुक कराए जाने के बावजूद भी अप्रार्थी कोरियर ने  उक्त पार्सल गन्तव्य स्थान पर डिलीवर नहीं कर सेवा में कमी कारित की है ।  प्रार्थी ने अप्रार्थी कोरियर को जब पार्सल डिलीवर नहीं किया तो अधिवक्ता के माध्यम से दिनंाक 15.9.2015 को नोटिस भी भिजवाया, किन्तु अप्रार्थी कोरियर ने कोई जवाब नहीं दिया । प्रार्थी ने परिवाद प्रस्तुत कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । परिवाद के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र पेष किया है । 
2.        अप्रार्थीगण  कोरियर बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 24.08.2016  को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 
3.        प्रार्थी का तर्क है कि उसने रक्षाबन्धन दिनंाक  29.8.2015 के  25 दिन पूर्व राखियां व आवष्यक दस्तावेज अप्रार्थी कोरियर के यहां निर्धारित षुल्क राषि अदा कर कोलकाता डिलीवर किए जाने हेतु एक पार्सल बुक कराया ।  किन्तु अप्रार्थी कोरियर ने उक्त पार्सल समय पर प्राप्तकर्ता को डिलीवर नहीं कर सेवा में कमी कारित की है ।        
4.        हमने प्रार्थी के तर्क  सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया । 
 5.       प्रार्थी  ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों की पुष्टि अपने  षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा-  अप्रार्थी कोरियर को भेजे नोटिस दिनंाक 15.09.2015, पार्सल बुक कराए जाने की रसीद दिनांक  3.8.2015 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है।
6.               प्रार्थी  के कथन एवं प्रार्थी  द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए  अप्रार्थी के किसी खण्डन के अभाव में प्रार्थी  के कथनों नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । हस्तगत मामलें में प्रार्थी द्वारा प्रष्नगत कोरियर के माध्यम से रक्षाबन्धन त्यौहार होने के कारण  राखियां भिजवाई गई है । यह पावन त्यौहार भाई बहिन के अटूट  प्रेम व पवित्र रिष्तों  का एक ऐसा त्यौहार है जिसका हर भाई-बहिन पूरे  वर्ष इन्तजार करते है । भेजी गई राखियांे को गन्तव्य स्थान पर  समय पर   नहीं पहुंचाने के कारण जो क्षति हुई है, का आंकलन यह मंच भारतीय मुद्रा  में नहीं कर सकता है । जिस प्रकार का परिचय अप्रार्थीगण कोरियर  ने इस मामले में दिया है, को ध्यान में रखते हुए यह परिवाद  स्वीकार करते हुए निम्नानुसार  एक पक्षीय आदेष पारित करना न्यायोचित  है एवं आदेष है कि   
                              :ः- आदेष:ः-
7.       (1)     प्रार्थी अप्रार्थीगण कोरियर से उसके द्वारा बुक कराई गई राखियां गन्तव्य स्थान पर डिलीवर नहीं कराए जाने के कारण हुई क्षतिपूर्ति पेटे रू. 11001/- प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
            (2)       प्रार्थी अप्रार्थी   से ं परिवाद व्यय के पेटे रू. 5000 /-भी  प्राप्त करने के  अधिकारी होगा ।               
              (3)     क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी     प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।  
          आदेष दिनांक 21.10.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    

 


       

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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