मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-453/2003
(जिला उपभोक्ता फोरम, एटा द्वारा परिवाद संख्या-82/2001 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.01.2003 के विरूद्ध)
मै0 अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री सादाबाद रोड, जलेसर, जिला एटा द्वारा पार्टनर।
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्~
ओंकार सिंह पुत्र श्री पति राम, निवासी ग्राम मरसलगंज, पोस्ट गंगानी, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 31.01.2017
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रकरण पुकारा गया। वर्तमान अपील, विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से परिवाद संख्या-82/2001, ओंकार सिंह बनाम प्रबन्धक/स्वामी अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री में जिला फोरम, एटा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.01.2003 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है :-
‘’ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी को 12900 रू0 कीमत आलू व उस पर आलू भंडारण की तारीख से देय तिथि तक 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज मय वाद व्यय व क्षतिपूति रू0 2000/- (दो हजार) पाने का अधिकारी पाते हैं। उक्त राशि को विपक्षी परिवादी को तीन माह के अंदर अदा करे।
-2-
यदि विपक्षी समय अवधि के अंदर उक्त धनराशि को परिवादी को अदा नहीं करता है तो परिवादी उक्त राशि को द्वारा उपभोक्ता संरक्षण मंच प्राप्त कर सकता है। ‘’
उपरोक्त वर्णित निर्णय/आदेश से क्षुब्ध होकर विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से वर्तमान अपील योजित की गयी है।
पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि वर्तमान अपील में अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही स्पष्ट निर्देश के बावजूद कोई पैरवी ही की जा रही है। दिनांक 24.03.2011 को पीठ द्वारा इस आशय का स्पष्ट आदेश पारित किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर पंजीकृत डाक के माध्यम से पैरवी कर दी जाये, अन्यथा अपील खण्डित कर दी जायेगी। इसके बावजूद भी पैरवी का किया जाना नहीं पाया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की कोई दिलचस्पी शेष नहीं रह गयी है। तदनुसार वर्तमान अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
वर्तमान अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2