(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
आर0ए0 संख्या- 41/2023
अनिल कपूर एवं अन्य बनाम ओमेक्स लि0
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
दिनांक 29-11-2023
पुकार की गयी। पुनर्विलोकनकर्ता के विद्धान अधिवक्ता श्री सौरभ राय उपस्थित हैं। विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित हैं।
विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा परिवादी श्री अनिल कपूर एवं श्रीमती गोपी कपूर के पक्ष में उनके द्वारा जमा धनराशि के विरूद्ध मूल धनराशि व ब्याज के चेक सं0 800310 एवं 800311 मु0 2,00,000/-रू0 एवं 1,18,232/-रू0 तथा चेक सं0 800312 एवं 800313 मु02,00,000/-रू0 एवं 1,18,232/-रू0 कुल मु0 6,36,464/-रू0 प्राप्त कराये गये। परिवादीगण को विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में जारी किये गये चेक सं0 830793 एवं 830794 मु0 2,00,000/-रू0 एवं रू0 2,00,000/- कुल मु0 4,00,000/-रू0 दिनांकित 29.07.2023 को वापस प्राप्त कराया। तदनुसार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेशको आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट नं0-1