(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-897/2010
एन.एस. आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 तथा तीन अन्य
बनाम
ओम सरन पुत्र जे.एन. सिंह तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एस.के. श्रीवास्तव।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : श्री बी.पी. दुबे के
सहायक श्री आर.सी. मिश्रा।
दिनांक : 20.06.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-392/2003, ओम सरन बनाम मैसर्स एन.एस. आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 तथा पांच अन्य में विद्वान जिला आयोग, मैनपुरी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थी सं0-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. दुबे के सहायक श्री आर.सी. मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी का आलू शीतगृह में भण्डारित करने के पश्चात वापस न लौटाने के आधार पर क्षतिपूर्ति का आदेश अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित किया है।
-2-
3. चूंकि शीतगृह बीमा कंपनी से बीमित था, इसलिए क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश पारित किया गया है। इस निर्णय/आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2