मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-2497/2011
Indian Oil Corporation Limited, (A Govt. of India Undertaking), Having it registered office at G-9, Ali Yaver Jung Marg, Bandra East, Mumbai; Through its Manager.
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-2
बनाम्
1. Om Prakash s/o Radheyshyam, smt. Saria w/o Ompraksh, Km. Divya d/o Omprakash, Ram Prakash s/o Budhalal, All r/o Mohalla Chamanganj, Kasba Fafund, District Auraiya.
2. Sh. Haridas ji Indane Gas Service, Kasba Fafund, District Auraiya, Through Sh. Abhishek Misra, Owner.
प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण/विपक्षी सं0-1
एवं
अपील संख्या-305/2012
Shri Haridas ji Indane Gas Service, Kasba Fafund, District Auraiya, Through its Proprietor Sh. Abhishek Misra.
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1
बनाम्
1. Om Prakash s/o Radheyshyam, smt. Sarla w/o Ompraksh, Km. Divya d/o Omprakash, Ram Prakash s/o Budhalal, All r/o Mohalla Chamanganj, Kasba Fafund, District Auraiya.
2. Indian Oil Corporation Limited, G-9, Ali Yaver Jung Marg, Bandra East, Mumbai, Through its Manager.
प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण/विपक्षी सं0-2
समक्ष:-
1. माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री गोवर्द्धन यादव, सदस्य।
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अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1 की ओर से : श्री राजेश चड्ढा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक 30.09.2019
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत दोनों अपीलें, अर्थात् अपील संख्या-2497/2011 एवं अपील संख्या-305/2012 परिवाद संख्या-135/2009 में जिला मंच, औरैया द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.04.2011 के विरूद्ध क्रमश: विपक्षी संख्या- 2 एवं विपक्षी संख्या-1 की ओर से योजित की गयी हैं। उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही निर्णय के विरूद्ध योजित किये जाने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण साथ-साथ किया जा रहा है। इस प्रकरण में अपील संख्या-2497/2011 अग्रीण अपील होगी।
प्रत्यर्थी संख्या-1/परिवादीगण के कथनानुसार उन्होंने परिवाद के विपक्षी संख्या-1 श्री हरिदास जी इण्डेन गैस सर्विस से इण्डेन गैस कनेक्शन संख्या-2339029 प्राप्त किया। दिनांक 11.04.2007 को परिवादी संख्या-1 ने गैस सिलेण्डर बदलने के लिए उसकी सील खोली तो गैस लीक होने लगी और रसोई में आग लग गई, जिसके फलस्वरूप तत्समय रसोई में मौजूद परिवादीगण आग की चपेट में आ गये और उन्हें गंभीर चोटें आईं। अत: चार लाख रूपये की प्रतिपूर्ति की अदायगी तथा विभिन्न मदों में 12 लाख रूपये की अदायगी हेतु परिवाद जिला मंच में योजित किया गया।
परिवाद के विपक्षी संख्या-1, श्री हरिदास जी इण्डेन गैस सर्विस के कथनानुसार उनके द्वारा सेवा में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। सिलेण्डर जांच करने के पश्चात् दिया गया था। स्वंय परिवादीगण ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि शार्ट सर्किट से आग लगी। विपक्षी संख्या-2, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कोई प्रतिवाद पत्र जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या-1, श्री हरिदास जी इण्डेन गैस सर्विस की
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ओर से भी सुनवाई के समय जिला मंच के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ, अत: जिला मंच द्वारा अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या-1 के विरूद्ध भी परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गयी।
जिला मंच ने प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश द्वारा परिवादीगण का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया कि वे परिवादी संख्या-1, ओम प्रकाश को अंकन 8,000/- रूपये, श्रीमती सरला देवी को अंकन 4,000/- रूपये, कुं0 दिव्या को अंकन 60,000/- रूपये तथा राम प्रकाश को अंकन 8,000/- रूपये निर्णय की तिथि के 30 दिन में भुगतान करें। वादव्यय के रूप में समस्त परिवादीगण को 1000/- रूपये भी भुगतान करें।
इस निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर उपरोक्त दोनों अपीलें, अर्थात् अपील संख्या-2497/2011 एवं अपील संख्या-305/2012 योजित की गयी हैं।
हमने अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री रजेश चड्ढा के तर्क सुने। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी संख्या-1/परिवादी संख्या-1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीश निगम उपस्थित हो चुके हैं, उनका वकालतनामा भी पत्रावली पर उपलब्ध है, किन्तु आज वह उपस्थित नहीं हैं।
अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत परिवाद मूल रूप से जिला मंच, इटावा में योजित किया गया। अपीलकर्ता, हरिदास जी इण्डेन गैस सर्विस द्वारा जिला मंच के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद पत्र दिनांक 11.12.2008 को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 11.12.2008 को यह परिवाद जिला मंच, औरैया में स्थानान्तरित कर दिया गया, किंतु परिवाद के स्थानान्तरण की कोई सूचना जिला मंच, इटावा द्वारा विपक्षी संख्या-1 को प्रेषित नहीं की गयी। इस प्रकार जिला मंच, औरैया में परिवाद लम्बित होने की कोई सूचना अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या-1 को प्राप्त नहीं करायी गयी। अपीलकर्ता को प्रश्नगत परिवाद में
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सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपील के विरूद्ध आपत्ति परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है, इस आपत्ति में परिवादीगण द्वारा यह अभिकथन नहीं किया गया है कि जिला मंच, औरैया द्वारा परिवाद की कोई सूचना अपीलकर्तागण को प्रेषित नहीं की गयी, अत: परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना न्यायसंगत होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवाद जिला मंच को गुणदोष के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उपर्युक्त होगा। तद्नुसार उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं।
आदेश
अपील संख्या-2497/2011 एवं अपील संख्या-305/2012 स्वीकार की जाती हैं। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.04.2011 अपास्त करते हुए जिला मंच को निर्देशित किया जाता है कि परिवाद मूल नम्बर पर कायम करके पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।
अपीलकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला मंच के समक्ष दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
इस निर्णय की मूल प्रति अपील संख्या-2497/2011 में रखी जाये एवं इसकी एक सत्य प्रति अपील संख्या-305/2012 में भी रखी जाये।
पक्षकारान को इस निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध कर दी जाए।
(उदय शंकर अवस्थी) (गोवर्द्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2