राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील सं0- 21/2013
श्रीमती रूपा देवी बनाम प्रबंधक/प्रधानाचार्य ओम प्रकाश मिश्र विद्या कुंवरि स्मारक सरस्वती विद्या निकेतन इण्टर कॉलेज
दिनांक :- 01.02.2024
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
आदेश
पुकार की गई।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री टी0एच0 नकवी उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित किशोर पाण्डेय उपस्थित हैं।
परिवाद सं0- 302/2008 रूपा देवी बनाम प्रबन्धक ओम प्रकाश मिश्रा व चार अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर-खीरी द्वारा बहुमत निर्णय एवं आदेश दि0 09.11.2012 तथा दि0 23.11.2012 और दि0 27.11.2012 को पारित किया गया है।
हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री टी0एच0 नकवी तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित किशोर पाण्डेय को सुना। प्रश्नगत निर्णय व आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परीक्षण एवं परिशीलन किया।
इस मामले से सम्बन्धित मुख्य अपील सं0- 2835/2012 विद्या कुंवरि स्मारक सरस्वती विद्या निकेतन विद्यालय बनाम रूपा देवी में पारित आदेश दि0 17.06.2022 के माध्यम से मूल परिवाद को राज्य आयोग द्वारा निरस्त किया जा चुका है, अत: परिवाद निरस्त हो जाने के कारण वर्तमान अपील औचित्यहीन और निरर्थक हो गई है जो परिवाद के परिवादिनी द्वारा प्रश्नगत निर्णय व आदेश के विरुद्ध योजित की गई है। तदनुसार प्रस्तुत अपील औचित्यहीन और निरर्थक हो जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।
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पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाये।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0-2