Rajasthan

Ajmer

CC/08/2015

AMARPREET SINGH - Complainant(s)

Versus

OIC - Opp.Party(s)

ADV. MANISH SETHI

16 Mar 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/08/2015
 
1. AMARPREET SINGH
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. OIC
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर

श्री अमरप्रीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह, जाति- सिख, निवासी- मकान नं. 313, प्यारा निवास, पृथ्वीराज मार्ग, यूआईटी काॅलोनी, भगवानगंज, अजमेर । 

                                                -      प्रार्थी


                            बनाम

1.  दि ओरियण्टल इंष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय ’’ ओरियण्टल हाउस,ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली । 
2.  क्षेत्रीय कार्यालीय, तृतीय तल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर । 
3.  स्थानीय षाखा कार्यालय, डिविजनल आफिस, महात्मा गांधी रोड, गणेष भवन, पेट्रोल पम्प के सामने, अजमेर । 
                                               -       अप्रार्थीगण 
                 परिवाद संख्या 08/2015  

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य

                           उपस्थिति
                  1.श्री मनीष सेठी, अधिवक्ता, प्रार्थी
                  2. अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से कोई नहीं 

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः- 06.05.2016
 
1.           प्रार्थी ( जो  इस परिवाद में आगे चलकर उपभोक्ता कहलाएगा) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा - 12 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 (जो  इस परिवाद में आगे चलकर अप्रार्थी बीमा कम्पनी कहलाएगें)  के विरूद्व संक्षेप में इस आषय का पेष किया है कि उसने अपनी मोटर साईकिल संख्या आर.जे.01- एस.एच- 4166 का बीमा अप्रार्थी बीमा कम्पनी के यहां  जरिए बीमा पाॅलिसी संख्या 242100/31/2014/5046 के दिनांक 25.11.2013 से 
24.11.2014 तक के लिए राषि रू. 24,300/- में करवाया । उक्त वाहन के चोरी हो जाने पर उसने दिनांक 7.5.2014 को पुलिस थाना क्लाॅक टावर में  प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 100/14 दर्ज करवाई ।  जिसमें बाद अनुसन्धान एफ.आर पेष हुई । उसने दिनांक 7.5.2014 को वाहन चोरी की सूचना अप्रार्थी बीमा कम्पनी को देते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर बीमा क्लेम पेष किया ।  जिसे अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक  23.07.2014 के द्वारा क्लेम इस आधार पर खारिज कर दिया कि वाहन  को आम रोड सार्वजनिक स्थल पर बिना देखरेख के लावारिस छोड दिया गया था । उपभोक्ता ने  अप्रार्थी बीमा कम्पनी  के द्वारा बीमा क्लेम को खारिज करना उसका सेवादोष बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की हंै । 
2.    अप्रार्थी  बीमा कम्पनी के  विरूद्व दिनांक  क्रमषः 18.02.2016 व 04.05.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 
3.    उपभोक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रमुख रूप से बहस की है कि उसका वाहन बीमा कम्पनी से पैकेज्ड  पाॅलिसी के अन्तर्गत बीमित था तथा बीमित अवधि के दौरान चोरी हो जाने पर इसकी रिपोर्ट  करवाए जाने के बाद बीमा कम्पनी को सूचना दिए जाने के साथ साथ क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।  किन्तु अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम को अपर्याप्त कारण बताते हुए वाहन को आम रोड सार्वजनिक स्थल पर बिना देखरेख के लावारिस छोड कर जाने का कारण बताते हुए  खारिज कर दिया । वह वाहन की बीमा क्लेम राषि  मय क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है । 
4.        हमने उपभोक्ता के तर्क सुन लिए हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन कर लिया हैं । 
5.        स्वीकृत स्थिति के अनुसार उपभोक्ता द्वारा प्रष्नगत वाहन का बीमा अप्रार्थी बीमा कम्पनी से  दिनंाक 25.11.2013 से 24.11.2014 तक  करवाया गया । वाहन की चोरी दिनांक 6.5.2014 को हो जाने के बाद दिनांक 7.5.2014 को पुलिस थाना -क्लाॅक टावर, अजमेर में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट  दर्ज करवाई गई । यह तथ्य प्रथम  सूचना रिपोर्ट  की प्रति से स्पष्ट व सिद्व है । बीमा कम्पनी द्वारा जो क्लेम खारिज किया गया है, वह  उनके रजिस्टर्ड पत्र दिनंाक 23.7.2014 के द्वारा यह कारण दर्षाते हुए  किया गया है  कि वाहन को आम रोड पर सार्वजनिक स्थान पर बिना देखरेख के लावारिस हालत में  छोड़  कर जाने  के कारण  चोरी हुई है  और इससे उपभोक्ता की घोर लापरवाही सिद्व होती है ।  अतः दावा पाॅलिसी की षर्त संख्या 4 के अनुसार क्लेम देय नहीं बनता है एवं दावा खारिज किया जाता है, ऐसा बताया गया है ।  बीमा पाॅलिसी को देखने से प्रकट होता है कि यह वाहन  पैकेज पाॅलिसी के अन्तर्गत बीमित किया गया है। पैकेज पाॅलिसी में वाहन  यदि  आग, विस्फोट, बिजली कडकने, बरगलरी, गृह भेदन, चोरी, दंगे बाढ, भूकम्प आदि आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वाहन में  क्षति कारित होती है तो ऐसी क्षति पैकेज पाॅलिसी के तहत कवर मानी जाएगी । क्योंकि उपभोक्ता का वाहन चोरी गया है व बीमित अवधि के अन्दर उसके द्वारा पुलिस थाने में  रिपोर्ट दे दिए जाने के साथ साथ क्लेम हेतु बीमा कम्पनी को भी सूचित किया गया है । अतः बीमा कम्पनी का यह प्रतिवाद कि उक्त  क्लेम पाॅलिसी की षर्तो में कवर नहीं होता है , उचित नहीं है  व उनकी सेवा में कमी का परिचायक है ।  सार यह है कि उपभोक्ता का परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य है । फलतः  उपभोक्ता का परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेष है कि 
                         :ः- आदेष:ः-
            (1)    उपभोक्ता अप्रार्थी बीमा कम्पनी से बीमा क्लेम राषि रू. 24,300/-  मय  9 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर सहित क्लेम खारिज करने की दिनांक 23.07.2014 से ताअदायगी  तक प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
           (2)    उपभोक्ता अप्रार्थी  बीमा कम्पनी से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू.2500/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 2500/- भी प्राप्त करने का  भी अधिकारी होगा । 
           (3)    क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी बीमा कम्पनी    उपभोक्ता को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से उपभोक्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।  
          आदेष दिनांक 06.05.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    
 

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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