समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-110/2013 उपस्थित- श्री बाबूलाल यादव, अध्यक्ष,
डा0 सिद्धेश्वर अवस्थी, सदस्य,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य
मुहम्मद मुस्लिम पुत्र श्री अल्ला रक्खा निवासी- मुहल्ला-महल रोड नया मुहल्ला-किशोर सागर संकटमोचन मंदिर कस्बा,तहसील व जनपद-छतरपुर परिवादी
बनाम
दि ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लि0 द्वारा-शाखा प्रबंधक,दि ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी शाखा कार्यालय,गुरूद्वारा के पास गांधीनगर,महोबा तहसील व जिला-महोबा विपक्षी
निर्णय
श्री बाबूलाल यादव,अध्यक्ष द्वारा उदधोषित
परिवादी मुस्लिम ने यह परिवाद खिलाफ विपक्षी दि ओरियेंटल इश्यो0कम्पनी लि0 गांधीनगर,महोबा बाबत दिलाये जाने बीमित धनराशि व अन्य अनुतोष प्रस्तुत किया हैा
संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि परिवादी महल रोड नया मुहल्ला-किशोर सागर संकटमोचन मंदिर कस्बा,तहसील व जनपद-छतरपुर का निवासी है तथा वाहन ट़्क सं0 एम0पी016 जी ए 0687 का स्वामी है ा परिवादी द्वारा 22,376/-रू0 प्रीमियम अदा करके विपक्षी बीमा कंपनी से अपने उक्त ट्रक का कंप्रीहेंसिव बीमा कराया था,जिसकी पालिसी सं0223307/31/2013/114 है तथा वैधता दिनांक-21.04.2012 से 20.04.2013 तक थी ा बीमा आच्छादन के दौरान दिनांक-05.11.2012 को सुबह करीब 5 बजे कस्बा बिजावर जिला-छतरपुर के पास सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक द्वारा परिवादी के ट्रक में टक्कर मार दी,जिससे परिवादी का ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया ,जिसकी सूचना परिवादी द्वारा दुर्घटना दिनांक को ही विपक्षी बीमा कंपनी की महोबा शाखा में दे दी गई थी तथा दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक सं0 यू0पी0 78 सी0एन03655 के विरूद्ध थाना-विजावर जिला-छतरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थीा विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा अपने सर्वेयर के माध्यम से घटनास्थल का स्पाट सर्वे कराया गया था ा सर्वे करने के पश्चात विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा एक अन्य सर्वेयर/लास एसेसर नियुक्त किया गया था तथा सर्वेयर के दिशा-निर्देश पर ही परिवादी द्वारा अपने वाहन ट्रक सं0 एम0प्र016 जी0ए0 0687 को बनवाया था,जिसमें परिवादी का कुल 3,75,000/-रू0 खर्च आया था और जिसका भुगतान परिवादी द्वारा स्वयं किया गया था ा विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा शीघ् ही उपरोक्त धनराशि परिवादी को दिये जाने का आश्वासन दिया गया था ा परिवादी कई बार विपक्षी बीमा कंपनी के कार्यालय में बीमित धनराशि प्राप्त करने गया लेकिन विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा कोई बीमित धनराशि प्रदान नहीं की गई ा इस प्रकार बीमा कंपनी द्वारा व्यापारिक कदाचरण किया गया ा ऐसी परिस्थिति में परिवादी ने विपक्षी बीमा कंपनी के विरूद्ध बीमित धनराशि 3,75,000/-रू0 प्राप्त करने व अन्य अनुतोष दिलाये जाने हेतु यह परिवाद प्रस्तुत किया है ा
विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है,जिसमें उन्होने परिवादी केा वाहन सं0 एम0प्र016 जी0ए0 0687 का स्वामी होने से इन्कार किया है ा उन्होंने यह भी कहा है कि परिवादी ने दुर्घटना होने की सूचना उनके कार्यालय में तुरन्त नहीं दी ा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने से भी उन्होंने इंकार किया है तथा अतिरिक्त कथन में उन्होंने कहा है कि विपक्षी के कार्यालय में सूचना देने का कोई अभिलेखीय प्रमाण परिवादी द्वारा नहीं दिया गया है तथा परिवादी द्वारा बताये गये चालक मु0 जमील का ड्राइविंग लाईसेंस आर0टी0ओ0 कार्यालय, बांदा से जारी होना नहीं पाया गया तथा उन्होंने यह भी कहा है कि परिवादी ने क्षतिपूर्ति धनराशि अत्यंत बडा चढा कर मांगी है ा ऐसी परिस्थिति में उन्होंने परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की है ा
परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र कागज सं04ग प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में वाहन दुर्घटना की सूचना देने की छायाप्रति कागज सं06ग,बीमा पालिसी की छायाप्रति कागज सं07ग, ड्राइविंग लाईसेंस की छायाप्रति कागज सं08ग तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति कागज सं09ग दाखिल की है ा
विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से अपने जबाबदावा के समर्थन में मण्डलीय प्रबंधक, दि ओरियेंटल इंश्योरेंस कं0 लि0 मनोरंजन द्विवेदी का शपथ पत्र कागज सं014ग तथा अभिलेखीय साक्ष्य में सर्वेयर की रिपोर्ट कागज सं016ग/1 लगायत 17ग दाखिल की गई है ा
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्त़त रूप से सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया,जिसमें उभय पक्ष को यह तथ्य स्वीकार है कि परिवादी के वाहन का बीमा विपक्षी बीमा कंपनी से हुआ था तथा सर्वे रिपोर्ट में 1,48,808.75 रू0 की क्षतिपूर्ति सर्वेयर द्वारा दर्शाई गई हैा विपक्षी बीमा कंपनी ने परिवादी के वाहन चालक का लाईसेंस फर्जी होना बताया था,जिसे सर्वेयर ने अपनी जांच में सही होना पाया है ा दुर्घटना की सूचना परिवादी ने दिनांक- 05.11.2012 विपक्षी बीमा कंपनी को दी थी ा यह तथ्य अभिलेख कागज सं0 6ग से साबित हैा ऐसी परिस्थितियों में फोरम के समक्ष ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर परिवादी को विपक्षी बीमा कंपनी से बीमित धनराशि न दिलाई जाये ा तदनुसार परिवादी का परिवाद बावत दिलाये जाने क्षतिपूर्ति व अन्य अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है ा
आदेश
परिवादी का परिवाद खिलाफ विपक्षी बीमा कंपनी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि परिवादी विपक्षी बीमा कंपनी से बीमित धनराशि 1,48,810/-रू0 प्राप्त करने की अधिकारी है ा इसके अलावा मानसिक क्षति के एवज में परिवादी विपक्षी बीमा कंपनी से 10,000/- रू0 एवं वादव्यय के एवज में 2,500/-रू0 प्राप्त करने का अधिकारी है ा विपक्षी बीमा कंपनी परिवादी को उपरोक्त समस्त धनराशि इस निर्णय के अंदर एक माह प्राप्त कराये अन्यथा परिवादी विपक्षी बीमा कंपनी से उपरोक्त समस्त धनराशि पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज अंतिम अदायगी तक पाने का अधिकारी होगा ा
डा0सिद्धेश्वर अवस्थी श्रीमती नीला मिश्रा बाबूलाल यादव
सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा ा जिला फोरम,महोबा ा जिला फोरम,महोबा ा
22.12.2014 22.12.2014 22.12.2014