(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-44/2005
श्रीमती कुसुम पत्नी स्व0 प्रेम लाल तथा चार अन्य
बनाम
दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कं0लि0
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री बी.सी. पाण्डेय।
दिनांक : 15.07.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-324/2002, श्रीमती कुसुम व अन्य बनाम ओरियण्टल इं0कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 22.6.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.सी. पाण्डेय को सुना गया तथा तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने यह निष्कर्ष दिया है कि बीमित व्यक्ति शराब का आदी था, उसने ट्रेन के इंजन के सामने दोनों हाथ खड़े कर इंजन से कटकर स्वंय आत्महत्या की है और इंजन के सामने लड़खड़ा कर गिरने की कहानी असत्य है। यह रिपोर्ट सर्वेयर द्वारा तैयार की गई है और इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए बीमा क्लेम नकारा गया है, जिसे विद्वान जिला आयोग ने साक्ष्य की समुचित व्याख्या करते हुए
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विधिसम्मत माना है और परिवाद को खारिज कर दिया। इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2