राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-1258/2013
दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कं0लि0 बनाम रजिस्टर्ड फर्म मैसर्स रमन टैक्सटाइल्स
अपील सं0-1926/2013
मैसर्स रमन टैक्सटाइल्स बनाम दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0
17-01-2024 :-
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
पुकार करवाई गई। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपील सं0-1258/2013 में आदेश दिनांक 23-08-2023 के अन्तर्गत अपीलार्थी को पैरवी करने के लिए एक अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था और यह भी ओदश दिया गया था कि पैरवी आज ही करें और अगर पैरवी नहीं की जाती है तब यह अपील स्वत: निरस्त समझी जाएगी।
इसी प्रकार उक्त अपील सं0-1258/2013 से सम्बन्धित एक अन्य अपील सं0-1926/2013 मैसर्स रमन टैक्सटाइल्स बनाम दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 में भी आदेश दिनांक 23-08-2023 के अन्तर्गत अपीलार्थी को पैरवी करने के लिए एक अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था और यह भी ओदश दिया गया था कि पैरवी आज ही करें और अगर पैरवी नहीं की जाती है तब यह अपील स्वत: निरस्त समझी जाएगी।
उपरोक्त दोनों ही अपीलों में पक्षकारों की ओर से आज कोई भी उपस्थित नहीं है और न ही दोनों ही अपीलों में सम्बन्धित अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 23-08-2023 के अनुपालन में कोई पैरवी की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों ही अपीलें स्वत: निरस्त हो चुकी हैं।
तदनुसार उक्त दोनों ही अपील पत्रावलियॉं दाखिल दफ्तर हों।
इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि अपील सं0-1926/2013 में भी रखी जाये।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-2.
अपील सं0-1926/2013
मैसर्स रमन टैक्सटाइल्स बनाम दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0
17-01-2024 :-
आदेश हेतु अपील सं0-1258/2013 में पारित निर्णय पढ़ा जाये, जिसके अन्तर्गत निम्नवत् निर्णय पारित किया गया :-
'' पुकार करवाई गई। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपील सं0-1258/2013 में आदेश दिनांक 23-08-2023 के अन्तर्गत अपीलार्थी को पैरवी करने के लिए एक अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था और यह भी ओदश दिया गया था कि पैरवी आज ही करें और अगर पैरवी नहीं की जाती है तब यह अपील स्वत: निरस्त समझी जाएगी।
इसी प्रकार उक्त अपील सं0-1258/2013 से सम्बन्धित एक अन्य अपील सं0-1926/2013 मैसर्स रमन टैक्सटाइल्स बनाम दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 में भी आदेश दिनांक 23-08-2023 के अन्तर्गत अपीलार्थी को पैरवी करने के लिए एक अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था और यह भी ओदश दिया गया था कि पैरवी आज ही करें और अगर पैरवी नहीं की जाती है तब यह अपील स्वत: निरस्त समझी जाएगी।
उपरोक्त दोनों ही अपीलों में पक्षकारों की ओर से आज कोई भी उपस्थित नहीं है और न ही दोनों ही अपीलों में सम्बन्धित अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 23-08-2023 के अनुपालन में कोई पैरवी की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों ही अपीलें स्वत: निरस्त हो चुकी हैं।
तदनुसार उक्त दोनों ही अपील पत्रावलियॉं दाखिल दफ्तर हों। ''
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-2.