राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1526/1999
प्रभात सारस्वत पुत्र स्व0 श्री राम नरायन शर्मा सारस्वत निवासी-6/3 रिफाइनरी नगर, मथुरा।
अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1-ब्रांच मैंनेजर ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड गुरूतेग बहादुर मार्ग, तिलकद्वार मथुरा।
2-महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मूल चन्द अग्रवाल प्रो0 फर्म श्री जी बाडी बिल्डर्स बाद, मथुरा
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1 मा0 श्री राम चरन चौधरी पीठासीन सदस्य।
2-मा0 श्री संजय कुमार सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता श्री वी0 एस0 विसारिया।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित। कोई नहीं।
दिनांक-28-11-2014
मा0 श्री राम चरन चौधरी पीठासीन, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी/परिवादी द्वारा यह अपील परिवाद संख्या-478/1993 जिला मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17-05-1999 के विरूद्ध पेश किया है जो निम्नलिखित है।
" वादी का वाद निरस्त किया जाता है। "
उपरोक्त वर्णित आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील अपीलार्थी/परिवादी द्वारा योजित किया गया है।
अपीलार्थी/परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वी0 एस0 विसारिया उपस्थित, प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलकर्ता की बहस सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया अपील के आधार का अवलोकन किया गया जिला मंच के निर्णय का अवलोकन किया गया। केस तथ्यों एवं परिस्थितियों से हम यह पाते हैं कि कि जिला मंच द्वारा जो निष्कर्ष दिया है वह न्यायोचित है उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है अपीलकर्ता की अपील खारिज की जाती है।
2
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उभय पक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(राम चरन चौधरी) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
मनीराम आशु0-2
कोर्ट- 3