(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-536/2009
Musharraf Husain Versus The Oriental Insurance Company Limited
दिनांक : 18.09.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-38/2001, मुशर्रफ हुसैन बनाम दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में विद्वान जिला आयोग, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार सिंह के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने अंकन 1,75,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश 06 प्रतिशत ब्याज के साथ पारित किया है। परिवादी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्तरी के लिए यह अपील प्रस्तुत की गयी है, परंतु क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्तरी का सुसंगत आधार प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2