(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1502/2010
श्रीमती गंगादेई पत्नी नन्हा
बनाम
दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि0 तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार सिंह।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्िथत : कोई नहीं।
दिनांक : 07.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-206/2009, श्रीमती गंगादेई बनाम दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कं0लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, उन्नाव द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. चूंकि बीमित भैंस की मृत्यु पर टैग प्रस्तुत नहीं किया गया, इसी आधार पर विद्वान जिला आयोग ने परिवाद खारिज किया है, इस आयोग के समक्ष भी टैग प्रस्तुत करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए प्रस्तुत अपील भी निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2