(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2790/2007
देवेन्द्र कुमार
बनाम
ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई नही
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक :20.02.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या– 66/2006, देवेन्द्र कुमार बनाम ओरियंटल इंश्योरेन्स में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.11.2007 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील पर बल देने के लिये कोई उपस्थित नहीं है। जिला आयोग द्धारा समय से बाधित मानते हुये परिवाद खारिज किया गया है। चूंकि दिनांक 29/30.07.1997 की रात्रि में बीमित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और परिवाद वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया है। जबकि दिनांक 21.12.1998 को ही बीमा क्लेम बन्द करने की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। इस लिये यह निष्कर्ष विधि सम्मत है कि परिवाद समयावधि से बाधित है। तद्नुसार, अपील खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग द्धारा पारित निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
पक्षकार अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
रंजीत, पी0 ए0,
कोर्ट नं0 3