(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1389/2010
Smt. Anita Devi W/O Sri Sher Bahadur
Versus
Branch Manager, The Oriental Insurance Co. Ltd. & other
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
आदेश
दिनांक 28-11-2024
पुकार की गयी।
पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री गोपाल जी श्रीवास्तव की मृत्यु पर सूचना प्रेषित की जा चुकी है, सूचना की प्रति पत्रावली पर मौजूद है, परंतु इसके बावजूद भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है न ही कोई नवीन अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा के सहयोगी अधिवक्ता श्री प्रवीण श्रीवास्तव उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री एच0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हैं।
अत: प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट नं0-2