(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-56/2011
Dharmendra Kumar S/O Sri Mangal Singh
Versus
The Oriental Insurance Co. Ltd.
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री एम0एच0, विद्धान
अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक: 27.09.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-23/2007, धमेन्द्र कुमार बनाम मै0 दि ओरियन्टल कम्पनी लि0 में विद्वान जिला आयोग, ज्योतिबाफुले नगर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 19.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को सुना गया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारित किया है कि पॉलिसी की शर्त सं0 7 के अनुसार तडि़त के कारण कारित क्षति शामिल नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में धर्मकांटा तथा उसमें लगे हुए इलेक्ट्रानिक तारों में क्षति पहुंची है, जो आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुई है, इसलिए परिवादी द्वारा जो पॉलिसी ली गयी है, उसमें यह घटना शामिल नहीं है, इसलिए क्षतिपूर्ति देय नहीं है।
3. अपील के ज्ञापन तथा अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के तर्कों का सार यह है कि जिला उपभोक्ता आयोग ने अवैध रूप से अपना निष्कर्ष दिया है।
4. प्रस्तुत अपील के विनिश्चय के लिए यह एक महत्वपूर्ण विनिश्चायक बिन्दु है कि क्या आकाशीय बिजली गिरने के कारण बीमा क्लेम देय है? परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी ने धर्मकांटा क्रय करने के लिए ऋण लिया था और धर्मकांटा पर इलेक्ट्रानिक वेयिंग इन्डिकेटर सिस्टम की स्थापना की थी, जिसकी कीमत 67,700/-रू0 थी तथा इसका बीमा कराया गया था, जो दिनांक 16.11.2004 से दिनांक 15.11.2005 तक प्रभावी था। दिनांक 18/19.07.2005 की रात्रि में लगभग 12:50 बजे आकाशीय बिजली गिरने के कारण सिस्टम खराब हो गया, जिसकी सूचना उप जिला मजिस्ट्रेट हसनपुर एवं तहसीलदार को दी गयी तथा बीमा कम्पनी को सूचित किया गया, परंतु बीमा क्लेम निरस्त कर दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने भी यह निष्कर्ष दिया है कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण बीमा पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम देय नहीं बनता। बीमा पॉलिसी की शर्त सं0 7 के विवरण के अनुसार तडि़त या आकाशीय बिजली के कारण क्षति होने पर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। चूंकि बीमा पॉलिसी में यह शर्त मौजूद है कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण कारित क्षति में बीमा क्लेम देय नहीं होगा और यह शर्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार के अनुक्रम में वर्णित की गयी है, इसलिए पक्षकारों के करार के विपरीत क्षतिपूर्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। अत: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट नं0 2