(राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ)
सुरक्षित
अपील संख्या 719/2010
(जिला मंच प्रथम आगरा द्वारा परिवाद सं0 201/2005 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 11/02/2010 के विरूद्ध)
1- मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, आगरा।
2- मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, जी.एम. मुख्यालय, कार्यालय सी.सी.एम. (एम.आर.) स्टेशन बिल्डिंग, इलाहाबाद।
3- भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली द्वारा सचिव।
.........अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राम प्रसाद निवासी- 68, सेक्टर-16, सिकन्दरा, आगरा।
…प्रत्यर्थी/परिवादी
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री पी0पी0 श्रीवास्तव।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा।
अपील संख्या 441/2010
सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राम प्रसाद निवासी- 68, सेक्टर-16, सिकन्दरा, आगरा।
…अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- उत्तर मध्य रेलवे, आगरा, द्वारा डिवीजनल रेलवे मैनेजर।
2- उत्तर मध्य रेलवे, जी0एम0 मुख्यालय, कार्यालय सी0सी0एम0, आफिस (एम.आर.) प्रथम तल, स्टेशन बिल्डिंग, इलाहाबाद द्वारा मुख्य वाणिज्य प्रबंधक।
3- भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेल भवन, न्यू दिल्ली द्वारा सचिव।
.........प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:
1. मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 न्यायिक सदस्य।
2. मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री पी0पी0 श्रीवास्तव।
दिनांक : 30-12-2014
मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 न्यायिक सदस्य द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
अपील सं0 719/2010
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अपीलकर्ता ने प्रस्तुत अपील विद्वान जिला मंच प्रथम आगरा द्वारा परिवाद सं0 201/05 में पारित किये गये निर्णय/आदेश दिनांक 11/02/2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें कि विद्वान जिला मंच ने निम्नवत निर्णय दिया है:-
‘’ परिवाद अंशत: स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय के अंदर 45 दिन परिवादी को 50,000/ रूपये क्षतिपूर्ति को भुगतान करे। परिवादी वाद व्यय के रूप में 3000/ रूपये विपक्षीगण से वसूल पा सकेगा। नियत अवधि में क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा न करने पर परिवादी क्षतिपूर्ति की धनराशि पर, परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से ताअदायगी 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज विपक्षीगण से वसूल पा सकेगा।‘’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी कलेक्ट्रेट स्थित न्यायपीठ सी0 डब्लू0 सी0 में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ नागरिक है। दिनांक 05/06 अक्टूबर 2004 की रात वह मथुरा-लखनऊ एक्सप्रेस में आरक्षित कोच संख्या एस/1 बर्थ संख्या 25 पर यात्रा कर रहा था। यह कि उक्त ट्रेन एत्मादपुर-टूण्डला के बीच किसी कारणवश खड़ी हो गयी तथा इसी बीच बदमाशों ने उक्त ट्रेन पर धावा बोल दिया, जिसमें शिकायत कर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों द्वारा पत्थर मारने से परिवादी की आंख बुरीतरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह कि दिनांक 06/10/2004 कानपुर में केन्द्रीय औधोगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय में उसे बतौर एडवोकेट अपने 270 मुवक्किलों की ओर से उपस्थित होना था। परिवादी की अनुपस्थिति के कारण उसके कई मुवक्किल के मामले में विपरीत आदेश पारित हुआ तथा मुवक्किलों का भी परिवादी की अनुपस्थिति के कारण कानपुर आना बेकार गया। ट्रेन में उक्त आरक्षित कोच में न रेलवे कन्डक्टर था न टी0टी0 था, न सुरक्षा कर्मी थे। इस प्रकार रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा हेतु अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया और सेवा में कमी की है। परिवादी का अपने इलाज में 11382/ रूपये खर्च हुआ तथा आंख में आयी चोट से उत्पन्न विकलांगता के कारण परिवादी आज तक अपने वकालत पेशे का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। परिवादी की आंख में चोट लगने के कारण वह पास बैठे व्यक्ति को ठीक से पहचान नहीं पाता है। परिवादी ने अपने इलाज के खर्चे की धनराशि, आर्थिक नुकसान तथा वकालत के पेशे में आंख की रोशनी जाने से हुई क्षति के बाबत क्षतिपूर्ति कुल मिलाकर मु0 1991382/ रूपये विपक्षी से बतौर क्षतिपूर्ति चाही है।
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विपक्षीगण/अपीलार्थीगण ने जिला मंच के समक्ष अपने उत्तर पत्र में इस बात का खण्डन नहीं किया कि परिवादी 05/06 अक्टूबर 2004 की रात मथुरा-लखनऊ एक्सप्रेस में आरक्षित सीट पर यात्रा कर रहा था। उक्त ट्रेन में एत्मादपुर-टूण्डला के पास कुछ गुन्डे घुस आये थे, जिन्होंने यात्रियों पर हमला किया, इस बात का खण्डन किया कि आरक्षित कोच में कन्डक्टा, टी0टी0 तथा सुरक्षा गार्ड नहीं थे। यह कहा कि ट्रेन में एक टिकट कलक्टर था तथा पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी और यह कहा कि इस फोरम को परिवाद सुनने का अधिकार नहीं है। परिवाद में जनरल मैनेजर को न फरीक बनाये जाने का दोष व्याप्त है। परिवाद धारा 13,15 रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट से बाधित है।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी0पी0 श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा उपस्थित है। उनके तर्कों को सुना गया एवं निर्णय एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 (क) में यह व्यवस्था दिया गया है कि यदि कोई अनपेक्षित घटना होती है तब ऐसी स्थिति में चाहे रेलवे के द्वारा कोई दोष पूर्ण कार्य उपेक्षा हुई हो या न हुई हो, यात्री को चोटें आने पर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्राविधान है। अत: ऐसी परिस्थितियों में प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विद्वान जिला मंच द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में उपभोक्ता न्यायालय को श्रवण का क्षेत्राधिकार है।
प्रश्नगत प्रकरण में बदमाशों द्वारा उक्त ट्रेन पर धावा बोलने के कारण परिवादी गंभीर रूप से घायल हो गया और पत्थर मारने से परिवादी की आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस संबंध में रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 तथा 124 (ए) निम्नवत है:-
124. Extent of liability.- When in the course of working a railway, an accident occurs, being either a collision between train of which one is a train carrying passengers or the derailment of or other accident to a train or any part of a train carrying passengers, then whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on the part of the railway administration such as would entitle a passenger who has been injured or the suffered a loss to maintain an action and recover damages in respect thereof, the railway administration shall, notwithstanding anything contained in any other law, be liable to pay compensation to such extent as may be prescribed and to that extent only for loss occasioned by the death of a passenger dying as a result of such accident, and for personal injury and loss, destruction,
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damage or deterioration of goods owned by the passenger and accompanying him in his compartment or on the train, sustained as a result of such accident.
Explanation- For the puposes of this section ‘’passenger” includes a railway servant on duty.
124A . Compensation on account of untoward incident. – When in the course of working a railway an untoward incident occurs, then whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on the part of the railway administration such as would entitle a passenger who has been injured or the dependant of a passenger who has been killed to maintain an action and recover damages in respect thereof, the railway administration shall, notwithstanding anything contained in any other law, be liable to pay compensation to such extent as may be prescribed and to that extent only for loss occasioned by the death of, or injury to, a passenger as a result of such untoward incident:
Provided that no compensation shall be payable under this section by the railway administration if the passenger dies or suffers injury due to-
- suicide or attempted suicide by him;
- self-inflicted injury;
- his own criminal act;
- any act committed by him in a state of intoxication or insanity;
- any natural cause or disease or medical or surgical treatment unless such treatment becomes necessary due to injury caused by the said untoward incident.
Explanation . For the purposes of this section, ‘’passenger” includes-
- a railway servant on duty; and
- a person who has purchased a valid ticket for travelling by a train carrying passengers, on any date or a valid platform ticket and becomes a victim of an untoward incident.]
उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत यदि कोई दुर्घटना अकस्मात् रूप से घटित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 13 (1-ए) के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों का सुनने का क्षेत्राधिकार रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को है तथा रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 15 के अंतर्गत किसी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के प्रकरण को श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है। अत: ऐसी परिस्थितियों में प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
चूंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बाद रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 तथा रेलवे एक्ट 1989 प्रभावी किया गया है। अत: ऐसी परिस्थितियों में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट की 1987 की धारा 13 (1-ए) के अंतर्गत परिवादिनी द्वारा परिवाद रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था क्योंकि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 15 के अंतर्गत किसी भी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के प्रकरण में श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है। अत: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह परिवाद पोषणीय नहीं है एवं उपभोक्ता न्यायालय को इस प्रकरण में श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है।
अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सं0 719/10 स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रश्नगत निर्णय उपभोक्ता न्यायालय को श्रवण का क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
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अपील सं0 441/10
अपीलार्थी/परिवादी ने विद्वान जिला मंच द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश दिनांक 11/02/2010 में दिलायी गई क्षतिपूर्ति को कुल मिलाकर मु0 19,91382/ रूपये मय ब्याज के बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है किन्तु अपील सं0 719/10 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह परिवाद पोषणीय नहीं है एवं उपभोक्ता न्यायालय को इस प्रकरण में श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है। परिवादी के प्रकरण को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 13 (1-ए) के अंतर्गत रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को सुनने का अधिकार है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अन्य किसी न्यायालय को श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है। अत: ऐसी परिस्थितियों में अपील सं 441/10 निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील सं0 719/2010 स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला मंच प्रथम आगरा द्वारा परिवाद सं0 201/2005 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 11/02/2010 निरस्त किया जाता है। परिवादी अपने परिवाद/प्रत्यावेदन को रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 13 (1-ए) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है, जो कि वर्णित परिस्थितियों में काल बाधित नहीं माना जायेगा।
अपील सं0 441/2010 निरस्त की जाती है।
इस निर्णय की एक छायाप्रति अपील सं0 441/2010 में रखी जाय।
उभय पक्ष अपना अपीलीय व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध कराई जाय।
(अशोक कुमार चौधरी)
पीठा0 सदस्य
(संजय कुमार)
सुभाष चन्द्र आशु0 सदस्य
कोर्ट नं0 3