राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-46/2015
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर द्वारा इजरा सं0 11/2010 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 के विरूद्ध)
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा शाखा प्रबन्धक ब्रांच फाजिल नगर, जिला कुशीनगर ....................अपीलार्थी/विपक्षी सं02
बनाम
1. नुरूल हसन सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद हलीम निवासी ग्राम उचाइयॉ घटिया,
पोस्ट एवं ब्लाक फाजिल नगर, जिला कुशीनगर।
2. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, कुशीनगर
................प्रत्यर्थीगण/परिवादी एवं विपक्षी सं01
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री जफर अजीज, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 11.09.2015
माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। श्री जफर अजीज विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित हैं और उनका तर्क है कि भूलवश यह अपील प्रस्तुत कर दी गयी है, जबकि प्रश्नगत आदेश अर्न्तवर्ती आदेश है, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था और वह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। अत: उन्हें यह अपील इस स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी जाती है कि वह उक्त के सम्बन्ध में पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र 15 दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।
(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह) (उदय शंकर अवस्थी)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं०-1