जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
डा. प्रभुदयाल पुत्र श्री खेमाराम, ई-1, राजकीय पोल्ट्रीफार्म कैम्पस, पुरानी चुंगी चौकी के पास, षास्त्रीनगर, अजमेर ।
- प्रार्थी
बनाम
1. नोकिया इण्डिया प्रा.लि., एस.पी. इन्फोसिटी इण्डस्ट्रियल प्लाट नं. 243, उद्योग नगर, फेज प्रथम, डूंडहेरा-गुडगांव - 122016
2. मोबाईल क्लिनिक, एफ-9, प्रथम मंजिल, पुराने प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास,अजमेर ।
- अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 63/2015
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री संदीप धाभाई, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय :ः- दिनांकः- 05.10.2016
1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उसने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निर्मित नोकिया लूमिया मोबाईल 520 हैण्डसैट दिनांक
26.1.2014 को स्पाईस आन लाईन रिटेल प्रा.लि. से जरिए इन्वाईस संख्या 1330190711-16493 के रू. 7550/- में क्रय किया । जिसकी एक वर्ष की वारण्टी दी गई थी । हैण्डसैट के कार्य नहीं करने पर उसने अप्रार्थी संख्या 1 के अधिकृत सर्विस सेन्टर पर अप्रार्थी संख्या 2 को दिखाया । जिसने उसकी स्क्रीन बदलवाने हेतु कहा । अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रष्नगत हैण्डसैट की स्क्रीन बदलने के रू. 2999/- जरिए बिल संख्या 2292 दिनांक 20.2.2014 के प्राप्त कर लिए । किन्तु फिर भी सैट सहीं नहीं हुआ तो उसने कम्पनी के जयपुर स्थित सर्विस सेन्टर पर सैट दिखाया तो उन्होने उसे बताया कि बदली गई स्क्रीन डुप्लीकेट है । इस प्रकार अप्रार्थीगण ने त्रुटियुक्त सैट देकर सेवा में कमी की है । प्रार्थी ने परिवाद प्रस्तुत कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । परिवाद के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र पेष किया है ।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 13.7.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । तत्पष्चात् अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री ओम नारायण पालडिया,अधिवक्ता ने वकालातनामा पेष करते हुए एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र जरिए आदेष दिनांक 4.8.2016 के निरस्त किया गया ।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि उसके द्वारा आनलाईन प्रष्नगत हैण्डसेट क्रय किए जाने के बाद उसमें खराबी उत्पन्न होने पर अप्रार्थी कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर अप्रार्थी संख्या 2 को दिखाए जाने पर उसने स्क्रीन बदलने की सलाह दी और उसने रू. 2999/- अदा कर स्क्रीन बदलवा ली । फिर भी सैट दुरूस्त नहीं हुआ तो कम्पनी के जयपुर स्थित सर्विस सेन्टर को दिखाए जाने पर उसे बताया कि पूर्व में सैट में डुप्लीकेट स्क्रीन लगा दी गई है । अप्रार्थीगण ने वारण्टी अवधि में खराब हुए मोबाईल को सहीं नहीं कर सेवादोष किया है ।
4. हमने प्रार्थी के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।
5. प्रार्थी ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों की पुष्टि अपने षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- अप्रार्थीगण को दिए गए नोटिस दिनांक 14.10.2014, मोबाईल क्रए किए जाने का इन्वाईस बिल, सर्विस सेन्टर द्वारा जारी बिल दिनांक 20.2.2014 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है। मंच की राय में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा क्रय किए गए प्रष्नगत हैण्डसैट को वारण्टी अवधि में दुरूस्त नहीं कर सेवा दोष किया है ।
6. प्रार्थी के कथन एवं प्रार्थी द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी के किसी खण्डन के अभाव में प्रार्थी के कथनों नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि
:ः- आदेष :ः-
7. ( 1) अप्रार्थीगण सयुंक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.1.2014 को जरिए इन्वाईस संख्या 1330190711-16493 के रू. 7750/- में क्रय किए नोकिया मोबाईल लूमिया मोबाईल 520 के स्थान पर उसी मैक मॉडल का नया त्रुटिरहित हैण्ड सैट आदेष से दो माह की अवधि में प्रार्थी को देवे। विकल्प में हैण्ड सेट की कीमत रू. 7750/- अप्रार्थीगण सयुंक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से प्रार्थी को उक्त अवधि में ही अदा करें ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थीगण से सयुंक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से वाद व्यय के पेटे राषि रू. 5000/- भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थीगण सयुंक्त अथवा पृथक पृथक रूप से प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 05.10.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष