राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-४०३/२०१२
(जिला उपभोक्ता फोरम ,बिजनौर द्वारा परिवाद संख्या-१९४/२०१० में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-३०/१२/२०११ के विरूद्ध)
श्री सुधीर कुमार गौर अधिवक्ता पुत्र श्री जे0पी0 शर्मा निवासी मोहल्ला सोतियन सिटी परगना तहसील एवं जिला बिजनौर
.............अपीलार्थी
Versus
नोकिया केयर सेंटर द्वारा मैनेजर राजेश अरोरा अरोरा कम्यूनीकेशन मोहल्ला नई बस्ती सिटी परगना तहसील व जिला बिजनौर।
..............प्रत्यर्थी
समक्ष:-
- माननीय श्री राज कमल गुप्ता, पीठा0सदस्य
- माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य ।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री एस0पी0 सिंह विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
दिनांक:०७-०७-२०१७
माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 सिंह उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलकर्ता के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम ,बिजनौर द्वारा परिवाद संख्या-१९४/२०१० में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-३०/१२/२०११ के विरूद्ध दायर की गयी है।
अपीलकर्ता के अनुसार परिवादी द्वारा एक मोबाईल फोन प्रत्यर्थी को मरम्मत के लिए दिया गया था जिसके साथ मेमोरी चिप भी दिया गया था किन्तु मरम्मत के बाद मेमोरी चिप वापस नहीं किया गया। प्रश्नगत आदेश में जिला मंच ने यह अवधारित किया है कि परिवादी यह सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है कि मोबाईल सेट के साथ मेमोरी चिप भी दिया गया था। अत: विद्वान जिला मंच ने परिवादी का परिवाद खण्डित कर दिया। अपीलीय स्तर पर भी ऐसा कोई कारण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध हो सके कि परिवादी/अपीलकर्ता ने मोबाईल सेट के साथ मेमोरी चिप भी प्रत्यर्थी को दिया था।
-२-
साथ ही ऐसा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे प्रश्नगत आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती हो। अत: अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है।
(राज कमल गुप्ता) ( महेश चन्द )
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र, आशु0 कोर्ट नं0-५