Uttar Pradesh

Gautam Buddha Nagar

CC/591/2024

RAJKUMAR CHAUHAN - Complainant(s)

Versus

NOIDA POWER COMPANY - Opp.Party(s)

YATENDRA KUMAR SHARMA

17 Sep 2024

ORDER

FINAL ORDER
DISTRICT CONSUMER COMMISSION
GAUTAM BUDDH NAGAR
SURAJPUR , GREATER NOIDA (U.P.)
COURT 1
 
Complaint Case No. CC/591/2024
( Date of Filing : 29 Jul 2024 )
 
1. RAJKUMAR CHAUHAN
KHS- 301, GULISTANPUR, SURAJPUR, GREATER NOIDA,
...........Complainant(s)
Versus
1. NOIDA POWER COMPANY
KNOWLEDGE PARK IInd, PLOT NO 12-13 F- 3, 112 M K GATE NO 2, NOIDA,
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ANIL KUMAR PUNDIR PRESIDENT
 HON'BLE MRS. ANJU SHARMA MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 17 Sep 2024
Final Order / Judgement

परिवादी के द्वारा अन्तरिम अनुतोष प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तूत किया गया है । परिवादी कर कथन है कि परिवादी द्वारा बिजली बिल की धनराशि नियमित रूप से जमा की जा रही है फिर भी विपक्षीगण ने परिवादी की विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी है परिवादी ने अपने परिवाद के साथ बिल जमा करने की रसीद भी प्रस्तुत की है इसके बावजूद भी विपक्षी ने विद्युत आपूर्ति वाधित कर दी है। अतः दौरान परिवाद विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी की विद्युत आपूर्ति चालू करे। विपक्षी ओर से प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि परिवादी का प्रार्थना पत्र तथा परिवाद उपभोक्ता आयोग के समक्ष पोषणीय नहीं है। परिवादी का विद्युत संयोजन एल०एम०वी०.2 नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी का है। जो परिवादी के परिसर गुलिस्तानपुर ग्रेटर नौएडा में लगा हुआ है और उसका भार 21 कि0 वाट है ।उपभोक्ता आयोग को औधोगिक विधुत संयोजन के सम्बन्ध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र व परिवाद निरस्त किया जावे ।
हमने उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवोकन किया ।
परिवाद के साथ प्रस्तुत विद्युत बिल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी का विद्युत संयोजन एल०एम०वी०.2 नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी का है जो औधोगिक / व्यवसायिक संयोजन की कैटेगरी में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० बनाम अनीश अहमद (2013) 8 एस0सी0सी0 491 के मामले में निर्धारित किया है कि औधोगिक/ व्यवसायिक विद्युत संयोजन से सम्बन्धित मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपभोक्ता आयोग को नहीं है।
उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में परिवादी का वर्तमान प्रार्थना पत्र व परिवाद इस आयोग के समक्ष पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद निरस्त क्रिया जाता है।

 

 
 
[HON'BLE MR. ANIL KUMAR PUNDIR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. ANJU SHARMA]
MEMBER
 

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