(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1155/2008
दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कं0लि0, द्वारा रीजनल मैनेजर, रीजनल आफिस, हजरतगंज, पोस्ट जी.पी.ओ. लखनऊ
बनाम
नितिन कुमार त्यागी पुत्र राम अवतार त्यागी, निवासी एल-382, शास्त्री नगर, मेरठ
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री बी.सी. पाण्डेय।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल।
दिनांक : 15.04.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-24/2004, नितिन कुमार त्यागी बनाम दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि0 में विद्वान जिला आयोग, मेरठ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.5.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.सी. पाण्डेय तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने बीमित परिसर में अग्निकाण्ड के कारण कारित क्षति की मद में अंकन 25,000/-रू0 12 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
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3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अंकन 25,000/-रू0 की क्षति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है तथा ब्याज भी अत्यधिक उच्च दर से अधिरोपित किया गया है।
4. विद्वान जिला ने यह निष्कर्ष दिया है कि आग से नुकसान होने का तथ्य स्थापित है। सर्वेयर द्वारा केवल अंकन 5,650/-रू0 की क्षति का आंकलन किया गया है, परन्तु इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है और अनुमान के आधार पर अंकन 25,000/-रू0 की क्षति निर्धारित की गयी है। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी ने अंकन 83,735/-रू0 के नुकसान का कथन किया है, परन्तु सर्वेयर ने केवल 5,650/-रू0 की क्षति होने का आंकलन किया है। निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि बीमा कंपनी द्वारा सर्वेयर की कोई रिपोर्ट परिवादी को कभी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। यद्यपि क्षति का आंकलन अनुमान पर आधारित है, परन्तु अनुमान अत्यधिक उच्च दर से निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि के बिन्दु पर हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है, अपितु ब्याज दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.05.2008 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत देय होगी। शेष निर्णय/आदेश यथावत् रहेगा।
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प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2