Uttar Pradesh

StateCommission

MA/139/2020

Javed Property Dealer and Housing Scheme - Complainant(s)

Versus

Niranjan Lal - Opp.Party(s)

Self Sri Alla Rakkha

19 Oct 2020

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Miscellaneous Application No. MA/139/2020
( Date of Filing : 15 Oct 2020 )
In
Complaint Case No. CC/290/2018
 
1. Javed Property Dealer and Housing Scheme
A-34 Gali No. 5 Main Pusta Road Bhajan Pura Delhi 110053 Through Sh. Alla Rakkha S/O Sh. Manwer Hussain First Add. A-275/13 Brijpuri New Delhi 110053
...........Appellant(s)
Versus
1. Niranjan Lal
S/O Sri moti lal 67-A DDA Flat Shastri Park New Delhi 110053
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT
 HON'BLE MR. Gobardhan Yadav MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 19 Oct 2020
Final Order / Judgement

मौखिक

विविध वाद संख्‍या-139/2020

जावेद प्रापर्टी डीलर एण्‍ड हाउसिंग स्‍कीम बनाम निरंजन लाल

19.10.2020

अपील संख्‍या-1301/2014 जावेद प्रापर्टी डीलर एण्‍ड हाउसिंग स्‍कीम बनाम निरंजन लाल परिवाद संख्‍या-716/2012 निरंजन लाल बनाम जावेद प्रापर्टी डीलर एण्‍ड हाउसिंग स्‍कीम में जिला उपभोक्‍ता आयोग-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31.05.2014 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है, जो आंशिक रूप से राज्‍य आयोग के निर्णय व आदेश दिनांक 19.07.2018 के द्वारा स्‍वीकार की गयी है और जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय संशोधित किया गया है। उक्‍त अपील में अपीलार्थी द्वारा धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत जमा धनराशि को वापस किये जाने हेतु अपीलार्थी की ओर से वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया गया है। अपीलार्थी/आवेदक का आवेदन पत्र डाक से प्राप्‍त हुआ है।

आज सुनवार्इ की तिथि पर अपीलार्थी/आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्‍यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री अभिषेक सिंह उपस्थित आये और वकालतनामा प्रस्‍तुत किया।

प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का कथन है कि अभी उपरोक्‍त अपील में पारित निर्णय के अनुपालन में धनराशि का भुगतान प्रत्‍यर्थी/परिवादी को प्राप्‍त नहीं हुआ है। अत: अपील में धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त अपील में राज्‍य आयोग द्वारा

..............................2

 

-2-

पारित आदेश दिनांक 19.07.2018 के अनुसार जमा धनराशि का निस्‍तारण करे। यदि अपील में आदेशित धनराशि का पूर्ण भुगतान प्रत्‍यर्थी/परिवादी को किया जा चुका है तो यह धनराशि परिवाद के विपक्षी, जो अपील में अपीलार्थी है, को दी जायेगी और यदि अपील में पारित उपरोक्‍त आदेश दिनांक 19.07.2018 के अनुसार आदेशित धनराशि का पूरा भुगतान नहीं हुआ है तो अपील के निर्णय के अनुसार उस धनराशि का निस्‍तारण किया जायेगा और आदेशित धनराशि के भुगतान के बाद यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे विधि और नियम के अनुसार परिवाद के विपक्षी, जो अपील में अपीलार्थी है, को वापस किया जायेगा। तदनुसार वर्तमान प्रार्थना पत्र निस्‍तारित किया जाता है। 

 

       (न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)          (गोवर्धन यादव)       

           अध्‍यक्ष                     सदस्‍य           

 

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Gobardhan Yadav]
MEMBER
 

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