(मौखिक)
''राष्ट्रीय लोक अदालत''
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2355/2014
राजू सिंह बनाम दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं0लि0 व अन्य
दिनांक: 14.9.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील आज ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' के सम्मुख प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, वाराणसी द्वारा परिवाद संख्या-280/2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.10.2014 व दिनांक 16.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो कि विगत लगभग 10 वर्ष से लम्बित है।
मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा को सुना तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश का सम्यक परिशीलन व परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित है।
मेरे द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के परिशीलनोंपरांत यह पाया गया कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि सम्मत हैं एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में बढोत्तरी एवं संशोधन किये जाने का कोई पर्याप्त एवं उचित आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। अंतरिम आदेश यदि कोई पारित हो, तो उसे समाप्त किया जाता है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु., कोर्ट नं0-1