मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कन्नौज द्वारा परिवाद संख्या 27 सन 2014 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.04.2015 के विरूद्ध)
अपील संख्या 1142 सन 2015
विकास कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 ग्राम एवं पोस्ट Terajaket जिला फरूखाबाद (कन्नौजद्व द्वारा डाइरेक्टर मनोज कुमार। .......अपीलार्थी
-बनाम-
न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं0लि0 द्वारा ब्रांच मैनेजर लालगेट, जिला फरूखाबाद एवं अन्य ।
. .........प्रत्यर्थी
समक्ष:-
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
मा0 श्री गोवर्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री अशोक शुक्ला ।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री नीरज पालीवाल ।
दिनांक:- 26.12.2017
श्री, उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कन्नौज द्वारा परिवाद संख्या 27 सन 2014 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।
उभय पक्ष की ओर से यह सूचित किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में पूर्व में परिवाद संख्या 109/97 इस आयोग में योजित किया गया था किंतु मामला इस आयोग के क्षेत्राधिकार में न होने तथा परिवाद का मूल्यांकन कम होने के कारण, परिवाद सुनवाई हेतु जिला मंच के समक्ष प्रति-प्रेषित किया गया, किंतु जिला मंच द्वारा परिवाद के संदर्भ में कोई नोटिस पक्षकारों को भेजी नहीं गयी, अत: उभय पक्ष जिला मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति में खण्डित कर दिया गया, अत: परिवाद को मूल नम्बर पर स्थापित किए जाने की प्रार्थना की गयी।
हमारे विचार से प्रस्तुत मामले के आलोक में पक्षकारों को सुनने के उपरांत परिवाद का निस्तारण गुण-दोष पर किया जाना न्यायसंगत होगा।
अत: प्रश्नगत निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रश्नगत निर्णय अपास्त करते हुए परिवाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। प्रश्नगत जिला मंच को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुण-दोष पर यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।
उभय पक्ष दिनांक 28.02.2018 को जिला मंच के समक्ष उपस्थित होंA
(उदय शंकर अवस्थी) (गोवर्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट-1
(S.K.Srivastav,PA)