Rajasthan

Ajmer

CC/89/2014

SUBHASH CHAND GERG - Complainant(s)

Versus

NEXT RETAIL SHOP - Opp.Party(s)

ADV.DHARMENDRA JAIN

03 Aug 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/89/2014
 
1. SUBHASH CHAND GERG
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. NEXT RETAIL SHOP
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 03 Aug 2016
Final Order / Judgement

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण         अजमेर

सुभाष चन्द गर्ग पुत्र श्री अमर चंद गर्ग, जाति- अग्रवाल, निवासी- मकान नं. 4010, चैकड़ी मौहल्ला, नसीराबाद, जिला-अजमेर ।         
                                                    -    प्रार्थी

                            बनाम

छमगज त्मजंपस ैीवच जरिए मालिक, 23/199, आर्यसमाज रोड़, केसरगंज, अजमेर । 

                                                     -       अप्रार्थी 
                    परिवाद संख्या 89/2014
                            समक्ष
1.    विनय  कुमार गोस्वामी  अध्यक्ष
2.    श्रीमती ज्योति डोसी   सदस्य
3.    नवीन कुमार          सदस्य

               
                        उपस्थिति
                  1.श्री धर्मेन्द कुमार जैन, अधिवक्ता, प्रार्थी
                  2.श्री विजय स्वामी, अधिवक्ता अप्रार्थी 

मंच द्वारा           :ः- आदेष:ः-      दिनांकः-12.08.2016 

1.    प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने  अप्रार्थी से एक केल्विनेटर फ्रिज जरिए बिल संख्या 22113 के दिनंाक 24.7.2012 को रू. 12,311/- में क्रय किया।  जिसकी  एक वर्ष की वारण्टी एवं दो वर्ष की अतिरिक्त वारण्टी दी गई थी  इस प्रकार फ्रिज की 3 वर्ष  की वारण्टी दिनंाक 24.7.2012 से 23.7.02013 तक थी।  फ्रिज क्रए किए जाने के 9 माह बाद उसके कम्प्रेषर में  परेषानी होने पर अप्रार्थी को इसका षिकायत दर्ज करवाई और अप्रार्थी ने जून,13 में अपना सर्विस मेन भेजा  जो कम्प्रेषर को ठीक कर चला गया । इसके बाद अगस्त,13 में पुनः कम्प्रेषर में खराबी आने पर षिकायत दर्ज करवाने पर  सर्विस मेन कपिल सेन ने फ्रिज की खराबी को देखा और बताया कि इसे सर्विस सेन्टर भेजना होगा। इस पर उसने किराया भाड़ा लगा कर फ्रिज सर्विस सेन्टर भेजा  जो अभी तक भी वहीं पर रखा हुआ है ।  3 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर उसने कम्पनी के सर्विस हैड श्री नरेष कुमार को फ्रिज के संबंध में षिकायत की गई। किन्तु उसकी परेषानी दूर नहीं हुई । इसे अप्रार्थी की सेवा में कमी बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । 
2.    अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर  प्रार्थी द्वारा प्रष्नगत फ्रिज  क्रए किए जाने के तथ्य को स्वीकार  करते हुए आगे दर्षाया है कि  प्रार्थी ने उत्पाद निर्माता कम्पनी व सर्विस सेन्टर को पक्षकार  नहीं बनाया है न ही  प्रार्थी ने फ्रिज का जाॅबकार्ड व वारण्टी कार्ड उपलब्ध कराया है । उत्तरदाता केवल फ्रिज का विक्रेता है और फ्रिज की वारण्टी उत्पाद निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदान की जाती है । फ्रिज एक इलेक्ट्रोेनिक उत्पाद है, जिसकी कार्यक्षमता उसके रखरखाव व उपयोग उपभोग में लेने पर निर्भर करती है । फ्रिज में कोई उत्पादकीय दोष नहीं है ।  फ्रिज में आई खराबी के संबंध में किसी तकनीकी संस्थान की जांच रिपोर्ट नहीं है जो अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है । अन्त में परिवाद सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है । े 
3.       अंतिम  बहस के  प्रारम्भ में प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं था तथा न्याय हित में यह उचित समझा गया कि अप्रार्थी के प्रतिनिधि को सुनकर निर्णय से पूर्व    यदि प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित होता है तो वह निर्णय की तिथि से पूर्व  अपना पक्ष कथन रख सकता है, ऐसा आदेष पारित किया गया । आज निर्णय की तिथि  तक प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है । अतः न्यायहित में प्रकरण के गुणावगण पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह निर्णय पारित किया जा रहा है । 
4.    अप्रार्थी का तर्क रहा है कि उत्पाद की वारण्टी निर्माता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । निर्माता व सर्विस सेन्टर को पक्षकार नहीं बनाया गया है ।  प्रार्थी द्वारा षिकायत संख्या व जाॅबषीट की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई है । सर्विस का कार्य  उत्पाद  निर्माता कम्पनी द्वारा सर्विस  सेन्टर पर किया जाता है ।  क्रय किए गए  फ्रिज की  एक वर्ष की वारण्टी अवधि समाप्त हो चुकी है । प्रार्थी नया फ्रिज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।  इस संबंध में कोई उत्पादकीय दोष विद्यमान नहीं  था । फ्रिज को सर्विस सेन्टर पर पड़ा होने से संबंधित दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किए गए । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  की धारा 13(1)(सी) के अन्तर्गत किसी समुचित तकनीकी संस्थान के माध्यम से जांच भी नहीं करवाई गई है  एवं फ्रिज में खराबी प्रार्थी की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई है । परिवाद सवयय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है । 
5.    हमें सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया हैं । 
6.       अपने परिवाद में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से दिनंाक 24.7.2012 को केल्विनेटर फ्रिंज खरीदना बताया  है तथा इसकी दिनंाक 24.7.2012 से 23.7.2013 तक की वारण्टी अवधि बताई गई है । फ्रिज को खरीदने की दिनंाक से 9 माह  तक ठीक चलने के बाद  कम्प्रेषर में आई खराबी  की अप्रार्थी को षिकायत दर्ज करवाई  गई है व उसके द्वारा  सर्विस सेन्टर  पर प्रार्थी के फ्रिज को जून, 13 में भेजना बताया गया है तथा  उसके द्वारा कम्प्रेषर  की परेषानी को ठीक कर वापस चालू किया जाना  कहा गया है   उक्त फ्रिज   में अगस्त, 13 में पुनः खराबी हुई व अप्रार्थी को षिकायत दर्ज करवाने पर अप्रार्थी द्वारा  नसीराबाद  के सर्विस सेन्टर  के सर्विस मेन श्री कपिल सेन को घर पर भेजना कहा गया है  जिसके द्वारा उक्त फ्रिज के कम्प्रेषर को ठीक किया जाना अभिकथित है । कुछ दिनों बाद फिर कम्प्रेषर में आई परेषानी पर नसीराबाद  के सर्विस मेन कपिल सेन का भेजा जाना व उसके द्वारा यह बताया गया है कि उक्त परेषानी  यहां पर ठीक नहीं हो सकती , व  सर्विस सेन्टर पर भेजा जाए । इस पर प्रार्थी द्वारा टेम्पों भाड़ा मजदूरी के रू. 150/-  खर्च कर इसके नसीराबाद सेन्टर पर भेजना बताया गया है  तथा उक्त फ्रिज का  आज भी सर्विस सेन्टर के यहां पड़ा होना बताया गया है व 3 माह से अधिक समय  के बाद भी इसको ठीक नहीं किया गया है  व किन्हीं श्री नरेष कुमार , केल्विनेटर के हेड इन्चार्ज को सूचित किए जाने के  बावजूद भी उक्त फ्रिज के कम्प्रेषर की परेषानी को ठीक नहीं किया जाना  बताते हुए फ्रिज को वारण्टी  अवधि में बार बार कम्प्रेषर की  यान्त्रिक परेषानी के कारण खराब होने की स्थिति को देखते हुए  वांछित अनुतोष की प्रार्थना की गई है । 
7.    स्वीकृत स्थिति  के  अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से दिनंाक 24.7.2012 को उक्त केल्विनेटर फ्रिज खरीदा गया है  तथा एक्सटेण्डो वारण्टी के तहत यह खरीद की तिथि से एक वर्ष के  साथ साथ दिनंाक 24.7.2013 से 23.7.2014 तक दो साल की वारण्टी में था ।  यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने  उक्त फ्रिज को खरीद करने की तिथि से 11माह में जून,13 व अगस्त,13 में कम्प्रेषर में आई खराबी  के कारण अप्रार्थी को षिकायत करना बताया है, एवं  उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि द्वारा इसको दुरूस्त करना बताया है ।  उसके द्वारा कोई षिकायत की तिथि भी नहीं बताई गई है और ना ही किसी प्रकार की खराबी के संबंध में जाॅबषीट  अथवा  प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थी ने उक्त फ्रिज को नसीराबाद के  सर्विस सेन्टर में ठीक करने हेतु जमा कराया है। किन्तु इस बाबत् भी कोई प्राप्ति रसीद अथवा जाॅबषीट प्रस्तुत नहीं की है । उसने उक्त उत्पाद के  निर्माता तथा सर्विस सेन्टर को भी पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवष्यक पक्षकार थे ।  इन परिस्थितियों में  उनके पक्ष कथन को सम्पुष्ट साक्ष्य के अभाव में सि़द्व नहीं माना जा सकता । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का परिवाद निरस्त होने योग्य है एवं आदेष है कि 
                           -ःः आदेष:ः-
8.            प्रार्थी का परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं होने से अस्वीकार  किया जाकर  खारिज किया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें ।
            आदेष दिनांक 12.08.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।


 (नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    
           
               
        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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