Shahin khan filed a consumer case on 05 Aug 2015 against Next Retail Shop, Prop. in the Kota Consumer Court. The case no is CC/235/2014 and the judgment uploaded on 11 Aug 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
परिवाद संख्या:-235/2014
श्रीमति शाहीन खान पत्नी बंटी-मयूख खान निवाी 21 विज्ञान नगर, कोटा राजस्थान। -परिवादिया
बनाम
01. नेकस्ट रिटेल शाप, अडवानी भवन, शिवपूजा मेरिज हाल, गुमानपुरा, कोटा राजस्थान जर्ये प्रो0 मैसर्स नेक्सट रिटेल शाप।
02. मै0 टेक केयर इंडिया प्राइवेट लि. 15 कि.मी. स्टेशन रोड औरंगाबाद महाराष्ट्र पिन 431105
03. कैल लिमिटेड, ओटो कारस कम्पाउण्ड, अदालत रोड औरंगाबाद 431005 महराष्ट्र, इंडिया। -विपक्षीगण
समक्ष:-
भगवान दास ः अध्यक्ष
महावीर तंवर ः सदस्य
हेमलता भार्गव ः सदस्य
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
01. श्री असगर जमील खान, अधिवक्ता, परिवादिया की ओर से।
02. विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
निर्णय दिनांक 05.08.2015
परिवादिया ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर संक्षेप में सेवा दोष बताया है कि विपक्षी सं.1 सेे केल्वीनेटर फ्रीज डबल डौर 240 लीटर दिनांक 16.06.14 को नकद 18,400/- रूपये अदा करके खरीद किया। 4 दिन बाद ही उसने काम करना बंद कर दिया। उसकी शिकायत करने पर उसके यहाॅ से चन्द्र प्रकाश ने आकर फ्रीज चैक किया व बताया कि इसमें कम्प्रेशर विडियोकोन कंपनी का है उसमें से गैस लीकेज होने के कारण फ्रीज कूलिंग नहीं कर रहा है। जिसके बाद लगातार विपक्षी सं. 1 को दूरभाष, मोबाईल एवं अन्य माध्यम से शिकायत की जा रही है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। दिनांक 07.07.14 को अभिभाषक के जरिये कानूनी नोटिस भेजा गया उसके बावजूद सुनवाई नहीं की गई। दोष पूर्ण फ्रीज देकर गंभीर सेवादोष किया गया है। विपक्षीसं. 3 फ्रीज का निर्माता है। तथा विपक्षी सं. 2 उनका अधिकृत सर्विस सेन्टर है, इसलिये विपक्षीगण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।
विपक्षी सं. 1 से 3 पर नोटिस की तामील रजिस्टर्ड डाक से विधिवत हो जाने के उपरान्त भी उपस्थिति नहीं दी गई इसलिये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
परिवादिया ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा फ्रीज खरीद का बिल, विपक्षी सं 1 व2 को प्रेषित कानूनी नोटिस, पोस्टल रसीद, एवं विपक्षी सं. 1 नेक्स्ट रिटेल शाॅप की ओर से दिनांक 28.07.14 का जवाब आदि दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की गई।
हमने परिवदिया की एक पक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया।
हमने विचार किया।
विचारणीय प्रश्न है कि क्या विपक्षीगण ने परिवादिया द्वारा खरीदे गये फ्रीज के दोष को दूर नहीं करके अथवा त्रुटिपूर्ण फ्रीज देकर सेवा दोष किया ?
परिवादिया ने अपने शपथ-पत्र एवं फ्रीज खरीद बिल से यह सिद्ध किया है कि उसने विपक्षी सं. 1 से केल्वीनेटर फ्रीज 240 लीटर कीमत 18,400/- रूपये अदा करके दिनांक 16.06.14 को खरीदा था।
परिवादिया ने यह केस रखा है कि 4 दिन पश्चात ही उस फ्रीज में कूंलिग नहीं होने की समस्यण आ गई। जिस समस्या का निवारण बार-बार शिकायत करने पर भी नहीं किया गया। परिवादिया ने विपक्षी सं 1 व 2 को अभिभाषक के जरिये इस संबंध में कानूनी नोटिस दिनांक 07.07.14 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जिसमें भी उक्त शिकायत से अवगत कराया गया। नेक्सट रिटेल शाप कंपनी ने परिवादिया की ओर से प्राप्त नोटिस का जवाब उसे भेजा जिसमें स्वीकार किया गया कि फ्रीज मंे उचित कूलिंग नही होने की समस्या संबंधी शिकायत उन्हे 27.06.14 को प्राप्त हुई थी जिसके निवारण के लिये सर्विस सेन्टर के मेकेनिक को भेज दिया गया। उक्त जवाब में यह भी कहा गया कि वे मात्र रिटेलर है फ्रीज के ठीक होने के संबंध में उनका कोई दायित्व नहीं है तथा निर्माण दोष के संबंध में भी उनका कोई दायित्व नहीं है। इस जवाब से भी इस बात की पुष्टि होती है कि परिवादिया ने फ्रीज कूलिंग की समस्या की शिकायत भेजी जिसे निर्माता एवं अधिकृत सर्विस सेन्टर को भेजा गया। परिवादिया ने शपथ-पत्र से सिद्ध किया है कि उसके फ्रीज में कूलिंग समस्या का निवारण नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी सं. 1 विक्रेता विपक्षी सं. 2 अधिकृत सर्विस सेन्टर, विपक्षी सं. 3 निर्माता तीनों का संयुक्त रूप से यह सेवादोष सिद्ध है कि परिवादिया को बेचे गये फ्रीज में उचित कूलिंग होने की समस्या की जानकारी मिलने के बावजूद उसका निवारण नहीं किया गया। परिवादिया का परिवाद एक पक्षीय स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अतः परिवादिया श्रीमति शाहीन खान का परिवाद एक पक्षीय स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को निर्देश दिये जाते है कि परिवादिया द्वारा रजिस्टर्ड डाक से इस आदेश की प्रेषित प्रति प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अन्दर विपक्षी सं. 1 द्वारा बिल सं. 70014420 दिनांक 16.06.14 को उसे बेचा गया फ्रीज (केल्वीनेटर) 240 लीटर को उसकी संतुष्टि के अनुसार पूरी तौर पर ठीक किया जावे एवं यदि उसके ठीक होने की अवस्था नही है तब उसके स्थान पर उसी मेक/माडल का नया फ्रीज उपलब्ध करवाया जावे इसके अलावा मानसिक क्षति भरपाई हेतु 2,000/- रूपये अक्षरे दो हजार रूपये, परिवाद व्यय भरपाई के 2,000/- रूपये अक्षरे दो हजार रूपये भी उसे अदा किये जावे।
(महावीर तंवर) (हेमलता भार्गव) (भगवान दास)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
निर्णय आज दिनंाक 05.08.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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