(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2464/2011
श्रीमती लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं0लि0 व अन्य
दिनांक : 06.11.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-26/2011, श्रीमती लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं0लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, जालौन स्थान उरई द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल प्रत्यर्थी सं0 1 के विद्धान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार को सुना गया। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि यह परिवाद समयावधि से बाधित है। परिवाद के तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 24.04.2006 को दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु होना कहा गया है, परंतु उपभोक्ता परिवाद वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए समयावधि से बाधित होने का निष्कर्ष विधिसम्मत है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2