Rajasthan

Churu

787/2011

SATYANARAYAN - Complainant(s)

Versus

NEW INDIA ELECTRONIC & ORS. - Opp.Party(s)

L.K.G.

15 Dec 2014

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 787/2011
 
1. SATYANARAYAN
WARD NO 7 SADULPUR RAJGARH CHURU
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Shiv Shankar PRESIDENT
  Subash Chandra MEMBER
  Nasim Bano MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

प्रार्थी की ओर से श्री ललित गौतम अधिवक्ता उपस्थित।  अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में परिवाद के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से एक एक्स-3 माॅडल नोकिया कम्पनी का 8,000 रूपये में क्रय किया था। मोबाईल क्रय करते समय अप्रार्थी संख्या 1 ने यह बताया कि उक्त मोबाईल में यदि एक वर्ष के अन्दर-अन्दर कोई भी दोष उत्पन्न होता है तो अप्रार्थीगण उसे ठीक करके देंगे। यदि कोई निर्माण सम्बंधित दोष है तो नया मोबाईल प्रार्थी को देंगे। प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया उक्त मोबाईल थोड़े समय बाद ही खराब हो गया। मोबाईल का की-पेड काम नहीं कर रहा था जिस पर प्रार्थी अप्रार्थी के पास शिकायत लेकर गया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को मोबाईल हैण्डसेट सर्विस सेन्टर से दुरूस्त करवाने हेतु भिजवा दिया। जहां से दिनांक 10.08.2011 को बिना दोष ठीक किये ही वापिस प्रार्थी को मोबाईल सौंप दिया। प्रार्थी बार-बार अप्रार्थी के यहां गया और अपने मोबाईल हैण्डसेट को ठीक करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के मोबाईल हैण्डसेट को वारण्टी अवधि में ठीक करने या बदलकर देने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य सेवादेाष की श्रेणी का है। इसलिए प्रार्थी अधिवक्ता ने परिवाद स्वीकार करने का तर्क दिया।

           प्रार्थी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वंय का शपथ-पत्र, बिल, जाॅबशीट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। मंच का निष्कर्ष निम्न है।

           अप्रार्थीगण बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 12.02.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद व साक्ष्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से अखण्डनीय रही है। इसलिए प्रार्थी के तर्कों को नहीं मानने का कोई आधार मंच के पास नहीं है। चूंकि प्रार्थी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के मोबाईल हैण्डसेट में निर्माण सम्बंधित दोष हो परन्तु साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी के मोबाईल हैण्डसेट में की-पेड से सम्बंधित दोष उत्पन्न हुआ था जिसकी रिपेयर हेतु अप्रार्थीगण के अधिकृत सर्विस सेन्टर में दिनांक 10.08.2011 को चैक भी किया गया। परन्तु उक्त जाॅबशीट से यह प्रमाणित नहीं है कि प्रार्थी के मोबाईल हैण्डसेट में की-पेड का दोष अप्रार्थीगण के द्वारा ठीक कर दिया गया हो। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के मोबाईल हैण्डसेट केा वारण्टी अवधि में ठीक न करना अप्रार्थीगण का सेवादोष है। इसलिए प्रार्थी का परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

           अतः प्रार्थी का परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा परिवाद में वर्णित मोबाईल हैण्डसेट नोकिया एक्स-3 प्रस्तुत करने पर पूरी तरह से दुरूस्त करेंगे। अप्रार्थीगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को परिवाद व्यय के रूप में 3,000 रूपये भी अदा करेंगे। अप्रार्थीगण उक्त आदेश की पालना आदेश की दिनांक से 2 माह के अन्दर-अन्दर करेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

 

 
 
[HON'BLE MR. Shiv Shankar]
PRESIDENT
 
[ Subash Chandra]
MEMBER
 
[ Nasim Bano]
MEMBER

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