Rajasthan

Kota

CC/71/2008

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Versus

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Shailesh jain

17 Apr 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-   71/08

उमेश कुमार सैन पुत्र भैरू लाल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम नापाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा।                         परिवादी

                    बनाम
न्यू गुरू गोविन्द टेक्टर टायर्स एण्ड रिट्रेडर्स, एच-324,ए-1 भामाशाह कृषि उपजमंडी, कोटा, जरिए मालिक/ मैनेजर ।            अप्रार्थी


    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री कैलाश चंद शर्मा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से ।
02.    श्री विवेक नंदवाना, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से।
 

 

            निर्णय             दिनांक 17.04.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसके टेक्टर वाहन संख्या आर जे 20 आर-6224 की ट्राली के लिये पुराना रिट्रेडिंग टायर दिनांक 25.03.06 को 4,100/- रूपये में अप्रार्थी से खरीद किया, जिसकी टायर के रबड उखडने तक की गांरटी पूरा टायर घिसने तक की है, जो बिल में अंकित है। परन्तु उक्त टायर का रबड चार माह की अवधि टायर घिसने से पहले ही उखड गया, इसकी शिकायत परिवादी ने अप्रार्थी से की तो उसने टायर को बदलने व रिट्रेडिंग करने से मना कर दिया। अप्रार्थी ने टायर बदल कर नहीं देने व रिट्रेडिग करने से मना कर उसकी सेवा में कमी की है, जिससे परिवादी को आर्थिक व मानसिक क्षति हुई है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थी से टायर की खरीद की राशि, मानसिक, आर्थिक क्षति, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।   

    अप्रार्थी ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि उसके यहाॅ से परिवादी ने टेक्टर की ट्राली का टायर नहीं खरीदा और न कोई गारंटी दी। परिवादी ने कोई टेक्टर किराये पर नहीं लिया। परिवादी ने टायर का निरीक्षण नहीं करवाया, इसलिये टायर खराब हुआ हो नही माना जा सकता, परिवाद सक्षम व्यक्ति द्वारा पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी ने परिवादी की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की है। परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे।  


    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    आया परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, कम्प्यूटर खरीद के बिल तथा अप्रार्थी के जवाब से परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है। 
     

02.    आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?

    उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि अप्रार्थी ने विवादित टायर दिनांक 25.03.06 को 4,100/- रूपये में परिवादी को बेचा, इससे आगे उभय पक्ष में मत-भेद है। जहाॅ अप्रार्थी कहता है कि परिवादी ने कोई टायर उनसे नहीं खरीदा, यदि खरीदा भी हो तो जिन टायरों की कहता है वैेसे टायर नहीं खरीदे, वहीं परिवादी कहता है कि अप्रार्थी से हमने वही टायर खरीदे जो रसीद में अंकित है और उस रसीद में यह अंकित है कि टायर में रबड उखडने की गारंटी है परन्तु टायर घिसने तक की होगी। लेकिन टायर घिसने से पहले ही टायर का रबड उखड गया, इसलिये हमें टायर की कीमत व हर्जाना दिलाया जावे। 

    उभय पक्ष को सुनने के बाद यह स्सपष्ट है कि विवादित टायर ही परिवादी ने अप्रार्थी से 4,100/- रूपये में खरीदे थे और कुछ दिनों में ही टायर का रबड उखडने लग गया। रिट्रेडिग टायर में सेवा दोष बताये अनुसार नही था, इस प्रकार अप्रार्थी ने परिवादी को बेचा गया टायर शर्तो के अनुसार नहीं था और कुछ समय बाद ही टायर का रबड उखड गया, इसलिये टायर में गुणवत्ता की कमी पाई गई, यह अप्रार्थी का सेवा दोष है।  
     
03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ आंशिक रूप से स्वीकार  किये जाने योग्य है। 


              

                आदेश 


     परिवादी उमेश का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ आंश्किा रूप से स्वीकार किया जाता है कि:- 
01.    परिवादी को अप्रार्थी टायर खरीद के 4,100/- रूपये, अक्षरे चार हजार एक सौ     रूपये अदा करे।
02.    अप्रार्थी परिवादी को 3,000/- रूपये ,अक्षरे तीन हजार रूपये मानसिक क्षति के,     3,000/- रूपये, अक्षरे तीन हजार रूपये परिवाद खर्च के अदा करे।      
03.    परिवादी को निर्देश दिये जाते है कि वह खराबशुदा टायर अप्रार्थी की दुकान पर     संभला कर, आदेशात्मक राशि प्राप्त करे। 


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 17.04.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।


   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

 

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