Uttar Pradesh

Kanpur Dehat

CC/46/2024

Ram Babu - Complainant(s)

Versus

Neva Bupa Health Insurance Company Ltd., Noida Gautam Buddh Nagar - Opp.Party(s)

Saurabh Dubey

19 Nov 2024

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।

           अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष

                          H.J.S.

                              सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य

उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 46/2024

                                                                                                                                     परिवाद दाखिला तिथि :- 22.05.2024

                                                                                                                                     निर्णय दिनांक:- 19.11.2024

(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)

रामबाबू उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र ब्रजलाल निवासी ग्राम मुंगीसापुर, तहसील डेरापुर, जिला कानपुर देहात ।               

                                                                                                                                                       .......................परिवादी

बनाम

 

नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लॉजिक्स इन्फोटेक पार्क, प्लॉट नं0- डी-5, सेक्टर-59, नोएडा गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 ।

                                                                                                                                                     .......................प्रतिवादी

 

निर्णय

     प्रस्तुत परिवाद परिवादी रामबाबू की ओर से सशपथ पत्र, परिवादी को उसके इलाज में खर्च हुये 2,13,857/- रुपये मय ब्याज सहित विपक्षी से दिलाये जाने एवं मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु 2,00,000/- रु0 व वाद व्यय भी विपक्षी से दिलाये जाने के आशय से दिनांक 22.05.2024 को संस्थित किया गया ।

     संक्षेप में परिवादी का कथन है कि, परिवादी ने विपक्षी से दिनांक 16.03.2023 को हेल्थ बीमा सं0- 32316753202301 रुपये 32,967/- भुगतान कर अपने व अपनी पत्नी के नाम से रिनुवल करायी है, जिसकी समाप्ति दिनांक 15.03.2024 है । प्रार्थी/ परिवादी की पत्नी श्रीमती कुसमा देवी के बीमार होने पर लाइफ केयर हॉस्पिटल गुजैनी  कानपुर नगर में दिनांक 01.02.2024 को भर्ती हो गयी । प्रार्थी/ परिवादी की पत्नी ने उपरोक्त हॉस्पिटल में दिनांक 01.02.2024 से 09.02.2024 तक इलाज करवाया एवं दिनांक 09.02.2024 को लाइफ केयर हॉस्पिटल गुजैनी कानपुर नगर से डिस्चार्ज हो गयी तथा उक्त अवधि का इलाज का खर्चा भी स्वयं वहन किया । प्रार्थी/ परिवादी ने पैथालाजी का 10,050/- रु0 व मेडिकल स्टोर की दवाइयों का 1,49,007/- रु0 व अस्पताल का 54,800/- रु0 कुल 2,13,857/- रु0 स्वयं अदा किया । प्रार्थी/ परिवादी ने अस्पताल में खर्च हुये मु0 2,13,857/- रु0 के समस्त कागजात हॉस्पिटल व लैब एवं मेडिकल से सत्यापित कराकर जरिये मोबाइल एप रि-एमबेसमेन्ट क्लेम हेतु प्रेषित किया।  विपक्षी द्वारा जरिये मोबाइल एप एस0एम0एस0 एवं मेल प्रेषित कर क्लेम संख्या- 1684337 दिया गया । विपक्षी के जाँच अधिकारी द्वारा उपरोक्त कागजों की जाँच की गयी एवं प्रार्थी/ परिवादी व परिवादी की पत्नी श्रीमती कुसमा देवी का फोटो एवं आधार कार्ड की कॉपी एवं स्टेटमेन्ट लिया । विपक्षी द्वारा उक्त क्लेम संख्या- 1684337 मुबलिग 2,13,857/- रुपया न दिये जाने की नियत से दिनांक 24.03.2024 को निरस्त कर दिया गया जिसके संदर्भ में विपक्षी द्वारा एक पत्र दिनांक 24.03.2024 को प्रदत्त किया गया । प्रार्थी/ परिवादी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 27.03.2024 को एक लीगल नोटिस विपक्षी को प्रेषित किया जिस पर विपक्षी द्वारा उक्त क्लेम देने से स्पष्ट इनकार कर दिया । विपक्षी द्वारा जानबूझकर क्लेम न दिये जाने की नियत से उक्त क्लेम को निरस्त कर दिया जिससे प्रार्थी/ परिवादी को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति हुयी है जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में 5,00,000/- रु0 विपक्षी से प्रार्थी/ परिवादी को दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है । परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।

     मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित की गयी । प्रतिवादी पर नोटिस का पर्याप्त तमीला होने के बावजूद भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उनके द्वारा कोई जवाबदेही दाखिल की गयी । Track Consignment Report के आधार पर प्रतिवादी पर नोटिस का पर्याप्त तमीला मानते हुए दिनांक 09.09.2024 को प्रकरण एकपक्षीय साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया । 

     परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में परिवादी रामबाबू के आधार कार्ड की छायाप्रति, लाइफ केयर हॉस्पिटल द्वारा परिवादी की पत्नी श्रीमती कुसमा देवी के नाम से जारी डिस्चार्ज स्लिप की मूल प्रति, बिल नं0- B000239 मु0 54,800/- रुपया दिनांकित 09.02.2024 की मूल प्रति, IPD रसीद नं0- 373, 385, 398, 409 व 412 की मूल प्रतियाँ, लाइफ केयर मेडिकल स्टोर द्वारा जारी दवाइयों के बिल Invoice No.- A000414, A000419, A000427, A000433, A000440, A000446, A000451, A000458 व A000464 की मूल प्रतियाँ, Thyrovision Diagnostic Centre द्वारा जारी Investigation रिपोर्टस (कुल 12 किता) एवं भुगतान रसीदों (कुल 5 किता) की मूल प्रतियाँ तथा नीवा हेल्थ इंश्योरेन्स द्वारा परिवादी को प्रेषित पत्र दिनांकित 26.02.2024 व 24.03.2024 की प्रतियाँ, जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी को प्रेषित रजिस्टर्ड नोटिस की छायाप्रति दिनांकित 27.03.2024 की छायाप्रति, नीवा हेल्थ इंश्योरेन्स द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 27.03.2024 का जवाबी पत्र दिनांकित 24.04.2022 की प्रति मय बीमा पॉलिसी सम्बन्धी प्रपत्रों सहित पत्रावली पर दाखिल किया है ।

     परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी रामबाबू का एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 09.09.2024 पी0डबल्यू0-1 के रूप में पत्रावली पर दाखिल किया गया है ।

     परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस दिनांकित 24.09.2024 पत्रावली पर दाखिल की गयी ।

     परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय मौखिक बहस सुनी एवं पत्रावली में दाखिल लिखित बहस का परिशीलन किया ।

     पत्रावली का परिशीलन किये जाने से विदित है कि विपक्षी की ओर से दिनांक 28.08.2024 को जवाबदेही दाखिल की गयी है जो नोटिस के तामीला होने के 45 दिन के बाद पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है जबकि नोटिस का तामीला दिनांक 19.06.2024 को पर्याप्त माना जा चुका था । विपक्षी को जवाबदेही दाखिल किये जाने हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 12.07.2024 को प्रदान किया गया था लेकिन नियत तिथि दिनांक 05.08.2024 तक विपक्षी द्वारा जवाबदेही दाखिल न किये जाने के फलस्वरूप पत्रावली वास्ते एकपक्षीय साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अगसारित की गयी ।

     प्रस्तुत मामले में परिवादी ने दिनांक 16.03.2023 को विपक्षी से हेल्थ बीमा पॉलिसी 32,967/- रुपया प्रीमियम देकर खरीदी थी । इस प्रकार परिवादी, विपक्षी बीमा कम्पनी का उपभोक्ता है । परिवादी ने सूची पत्र के साथ हेल्थ पॉलिसी की प्रति दाखिल की है जिसकी वैधता दिनांक 15.03.2024 अंकित है । परिवादी की पत्नी श्रीमती कुसमा देवी बीमार होने पर लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुजैनी कानपुर नगर में दिनांक 01.02.2024 को भर्ती हुयी और दिनांक दिनांक 09.02.2024 को डिस्चार्ज हो गयी, इस सम्बन्ध में परिवादी ने लाइफ केयर हॉस्पिटल में admission और discharge सम्बन्धी प्रपत्र दाखिल किया है ।

     परिवादी का यह अभिकथन है कि उसकी पत्नी श्रीमती कुसमा देवी का दिनांक 01.02.2024 से दिनांक 09.02.2024 तक लाइफ केयर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान पैथालाजी का 10,050/- रु0 व मेडिकल स्टोर की दवाइयों का 1,49,007/- रु0 एवं अस्पताल का 54,800/- रु0 कुल 2,13,857/- रु0 उसके द्वारा स्वयं अदा किया गया । परिवादी ने समस्त कागजात हॉस्पिटल व लैब एवं मेडिकल स्टोर से सत्यापित कराकर विपक्षी कंपनी को Reimbursement Claim हेतु प्रेषित किया जिस पर विपक्षी द्वारा परिवादी को जरिये एस0एम0एस0 एवं मेल द्वारा क्लेम संख्या-1684337 दिया गया । विपक्षी के जाँच अधिकारी द्वारा उपरोक्त कागजों की जाँच की गयी तथा दिनांक 24.03.2024 को परिवादी का क्लेम मु0 2,13,857/- रुपया निरस्त कर दिया गया ।  परिवादी ने इस सम्बन्ध में विपक्षी को लीगल नोटिस दिनांक 27.03.2024 को प्रेषित किया परन्तु विपक्षी ने क्लेम देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, तत्पश्चात परिवादी को हैरान परेशान होकर इलाज में हुये खर्च मु0 2,13,857/- रुपये मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया ।

     परिवादी ने सूची पत्र के साथ लाइफ केयर हॉस्पिटल का फाइनल बिल मु0 54,800/- रुपये की मूल प्रति जिस पर PAID की मोहर लगी हुयी है एवं लाइफ केयर हॉस्पिटल द्वारा जारी की गयी कुल 5 IPD रसीद कुल धनराशि मु0 54,800/- रुपये, जिन पर PAID की मोहर लगी हुयी है, दाखिल की हैं तथा डिस्चार्ज स्लिप की मूल प्रति, Investigation reports, मेडिकल स्टोर के बिल आदि की मूल प्रतियाँ भी दाखिल की हैं ।

     परिवादी ने इस सम्बन्ध में परिवादी रामबाबू का साक्ष्य शपथपत्र मय पहचान पत्र दाखिल किया है । विपक्षी को कई अवसर को प्रदान किये जाने के बावजूद परिवादी के साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र दाखिल नहीं किया गया तथा परिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

     अतः परिवादी की ओर से दाखिल साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत न किये जाने एवं परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य अखंडित रह जाता है । अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।    

आदेश

     परिवादी का परिवाद विपक्षी नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लॉजिक्स इन्फोटेक पार्क, प्लॉट नं0-डी-5, सेक्टर-59, नोएडा गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की पत्नी श्रीमती कुसमा देवी को उसकी हेल्थ बीमा पॉलिसी से संबंधित इलाज में हुये व्यय मु0 2,13,857/- (दो लाख तेरह हजार आठ सौ सत्तावन) रुपये मय 7 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे ।

     ब्याज की गणना आदेश के दिनांक से धनराशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी । इसके अतिरिक्त परिवादी को हुयी मानसिक, आर्थिक तथा शारीरिक क्षति एवं वाद व्यय के एवज में 5,000/-(पाँच हज़ार) रुपया भी विपक्षी द्वारा परिवादी को अदा किया जायेगा ।

 

           ( सुश्री कुमकुम सिंह )                                             ( मुशीर अहमद अब्बासी )

                 म0 सदस्य                                                                  अध्यक्ष

          जिला उपभोक्ता आयोग                                            जिला उपभोक्ता आयोग

              कानपुर देहात                                                            कानपुर देहात

प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।

 

           ( सुश्री कुमकुम सिंह )                                              ( मुशीर अहमद अब्बासी )

                 म0 सदस्य                                                                    अध्यक्ष

          जिला उपभोक्ता आयोग                                             जिला उपभोक्ता आयोग

               कानपुर देहात                                                           कानपुर देहात

दिनांक:- 19.11.2024

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