Uttar Pradesh

Kanpur Dehat

CC/79/2023

Vijay Kishore - Complainant(s)

Versus

Neva Bupa Health Insurance Company Limited - Opp.Party(s)

Mahendra Singh Rajput

28 May 2024

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।

                                                             अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष

                                                                                                             H.J.S.

             श्री हरिश चन्द्र गौतम ...............................सदस्य

               सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य

 

उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 79/2023

परिवाद दाखिला तिथि :- 24.07.2023

निर्णय दिनांक:- 28.05.2024

(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)

 

विजय किशोर उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र धनीराम निवासी ग्राम भड़पुरा, नन्दपुर, मुंगीसापुर, कानपुर देहात ।           

                                                                                                                                                   .......................परिवादी

बनाम

नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लॉजिक्स इन्फोटेक पार्क, प्लॉट नं0-डी-5, सेक्टर-59, नोएडा गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 ।

                                                                                                                                                                          विपक्षी 

निर्णय

     प्रस्तुत परिवाद परिवादी विजय किशोर की ओर से सशपथ पत्र, परिवादी को मु0 विपक्षी से 1,10,012/- रुपये मय ब्याज सहित दिलाये जाने, मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु 1,00,000/- रु0 व वाद व्यय विपक्षी से दिलाये जाने के आशय से दिनांक 24.07.2023 को संस्थित किया गया ।

     संक्षेप में परिवादी का कथन है कि, परिवादी ने दिनांक 30.10.2022 को विपक्षी से हेल्थ बीमा पॉलिसी सं0- 32799228202200 रुपये 16,211/- देकर खरीदी थी ।  इस आधार पर प्रार्थी/ परिवादी, विपक्षी का उपभोक्ता है । हेल्थ पॉलिसी नंबर- 32799228202200 की समाप्ति दिनांक 29.10.2023 है । प्रार्थी/ परिवादी बीमार होने पर जय देवी हॉस्पिटल, गुजैनी कानपुर नगर में दिनांक 14.04.2023 को भर्ती हो गया । प्रार्थी/ परिवादी दिनांक 14.04.2023 को भर्ती होकर दिनांक 20.04.2023 को डिस्चार्ज हो गया ।  दिनांक 14.04.2023 से 20.04.2023 तक उपचार का खर्च लाबेटरी का मु0 3,130/- रु0, दवाइयों का मु0 44,132/- रु0 व हॉस्पिटल का मु0 62,750/- रु0 कुल मु0 1,10,012/- रुपये का खर्च परिवादी ने स्वयं वहन किया । प्रार्थी/ परिवादी ने विपक्षी को जरिये विपक्षी के पोर्टल पर ऑनलाइन उपरोक्त इलाज में खर्च हुये मु0 1,10,012/- रुपये का क्लेम हेतु समस्त कागजात आपके पास भेजा था । विपक्षी द्वारा जरिये मेल दिनांक 26.04.2023 को अवगत कराया गया कि मेरे अधिकारी दिनांक 16.05.2023 तक आकर समस्त पेपरों की जाँच करेंगे । विपक्षी के अधिकृत अधिकारी सत्यापन के दौरान प्रार्थी/ परिवादी से अनुचित रुपये की माँग करने लगे, रुपये देने से मना करने पर क्लेम निरस्त करवाने की धमकी दी । विपक्षी द्वारा जानबूझकर दिनांक 28.05.2023 को क्लेम नं0- 1293040 मु0 1,10,012/- रुपये निरस्त कर दिया, जो कि सरासर गलत है । प्रार्थी/ परिवादी ने विपक्षी को लीगल नोटिस दिनांक 30.05.2023 को प्रेषित किया परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त क्लेम मु0 1,10,012/- रु0 देने से स्पष्ट इनकार कर दिया । विपक्षी द्वारा प्रार्थी/ परिवादी को परेशान व हैरान किये जाने की उक्त अवधि में हुयी मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,00,000/- रु0 विपक्षी से प्रार्थी/ परिवादी को दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है । परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।

     परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में परिवादी विजय किशोर के आधार कार्ड की छायाप्रति, जय देवी हॉस्पिटल द्वारा परिवादी के नाम जारी फाइनल बिल दिनांकित 20.04.2023 की मूल प्रति, IPD रसीद नं0- 2221 मु0-15,000/- रुपये की सत्यापित प्रति, IPD रसीद नं0- 2234 मु0-8,000/- रुपये की सत्यापित प्रति, IPD रसीद नं0- 2246 मु0-10,000/- रुपये की सत्यापित प्रति, IPD रसीद नं0- 2257 मु0-5,000/- रुपये की सत्यापित प्रति, IPD रसीद नं0- 2263 मु0-10,000/- रुपये की सत्यापित प्रति, IPD रसीद नं0- 2277 मु0- 14,750/- रुपये की सत्यापित प्रति, डिस्चार्ज स्लिप की मूल प्रति, देव diagnostics द्वारा जारी रसीद नं0-1081 मु0 300/- रु0, देव diagnostics द्वारा जारी Investigation रिपोर्ट दिनांकित 14.04.2023 की मूल प्रति, Nakshatra diagnostics द्वारा जारी रिपोर्ट्स 6 किता मय रसीदों की मूल प्रतियाँ सहित, जय देवी मेडिकल स्टोर द्वारा परिवादी के नाम जारी 11 अदद दवाइयों के बिल की मूल प्रतियाँ, नीवा हेल्थ इंश्योरेन्स द्वारा परिवादी को प्रेषित पत्र दिनांकित 26.04.2023 व 28.05.2023 की प्रतियाँ, जय देवी हॉस्पिटल द्वारा जारी IPD Case Sheet की 5 किता प्रमाणित प्रतियाँ, जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी को प्रेषित रजिस्टर्ड नोटिस की छायाप्रति दिनांकित 30.05.2023 की छायाप्रति मय मूल पोस्टल रसीद, नीवा हेल्थ इंश्योरेन्स द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 30.05.2023 का जवाबी पत्र दिनांकित 09.06.2023 की मूल प्रति मय बीमा पॉलिसी सम्बन्धी प्रपत्रों सहित पत्रावली पर दाखिल किया है ।

     परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी विजय किशोर का साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 22.12.2023 पी0डबल्यू0-1 के रूप में पत्रावली पर दाखिल किया गया है ।

     परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस पत्रावली पर दाखिल की गयी ।

     परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय मौखिक बहस सुनी एवं पत्रावली में दाखिल लिखित बहस का परिशीलन किया ।

     विपक्षी की ओर से दिनांक 23.11.2023 को जवाबदेही दाखिल की गयी है । नियत तिथि दिनांक 22.12.2023 को परिवादी की ओर से साक्ष्य शपथपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये परन्तु विपक्षी अनुपस्थित रहा फिर भी दिनांक 16.01.2024 को विपक्षी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । दिनांक 16.01.2024 एवं आगामी तिथि 19.02.2024 को विपक्षी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे और विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रति शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण दिनांक 19.02.2024 को विपक्षी का साक्ष्य समाप्त करते हुये पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। दिनांक 27.02.2024 को परिवादी की ओर से लिखित बहस दाखिल की गयी । आगामी तिथि दिनांक 21.03.2024 एवं 18.04.2024 को विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, तत्पश्चात दिनांक 01.05.2024 को विपक्षी के अनुपस्थित रहने पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली एकपक्षीय निर्णय हेतु नियत कर दी गयी ।

     प्रस्तुत मामले में परिवादी ने दिनांक 30.10.2022 को विपक्षी से हेल्थ बीमा पॉलिसी 16,211/- रुपया प्रीमियम देकर खरीदी थी । इस प्रकार परिवादी, विपक्षी बीमा कम्पनी का उपभोक्ता है । परिवादी ने सूची पत्र के साथ हेल्थ पॉलिसी की प्रति दाखिल की है जिसकी वैधता दिनांक 29.10.2023 तक थी । परिवादी बीमार होने पर जय देवी हॉस्पिटल, गुजैनी कानपुर नगर में दिनांक 14.04.2023 को भर्ती हुआ और दिनांक दिनांक 20.04.2023 को डिस्चार्ज हो गया, इस सम्बन्ध में परिवादी ने जय देवी हॉस्पिटल में admission और discharge सम्बन्धी प्रपत्र दाखिल किया है ।

     परिवादी का तर्क है कि दिनांक 14.04.2023 से दिनांक 20.04.2023 तक उपचार के दौरान लैब्रटोरी (Diagnostics) का खर्च 3,130/- रुपया तथा दवाइयों का मु0 44,132/- रु0 व हॉस्पिटल का मु0 62,750/- रु0, इस प्रकार कुल 1,10,012/- रुपया  परिवादी का खर्च हुआ । परिवादी ने विपक्षी के पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम हेतु समस्त कागजात भेजे जिस पर विपक्षी दिनांक 26.04.2023 को मेल द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे अधिकारी दिनांक 16.05.2023 तक आकर समस्त कागजातों की जाँच करेंगे । विपक्षी द्वारा सत्यापन के दौरान परिवादी से अनुचित रुपये की माँग की गयी तथा रुपये देने से मना करने पर विपक्षी द्वारा जानबूझकर दिनांक 28.05.2023 को परिवादी का क्लेम निरस्त कर दिया गया । परिवादी ने इस सम्बन्ध में विपक्षी को लीगल नोटिस दिनांक 30.05.2023 को प्रेषित किया परन्तु विपक्षी ने क्लेम देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, तत्पश्चात परिवादी को हैरान परेशान होकर इलाज में हुये खर्च मु0 1,10,012/- रुपये मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया ।

     परिवादी ने सूची पत्र के साथ जय देवी हॉस्पिटल का फाइनल बिल मु0 62,750/- रुपये की मूल प्रति जिस पर PAID की मोहर लगी हुयी है एवं जय देवी हॉस्पिटल की IPD रसीद मु0 15,000/- रुपये, मु0 8,000/- रुपये, मु0 10,000/- रुपये, मु0 5,000/- रुपये, मु0 10,000/- रुपये एवं मु0 14,750/- रुपये जिन पर PAID की मोहर लगी हुयी है, दाखिल की हैं तथा डिस्चार्ज स्लिप की मूल प्रति, Investigation reports, मेडिकल स्टोर के बिल आदि की प्रमाणित प्रतियाँ भी दाखिल की हैं ।

     यद्यपि कि विपक्षी द्वारा पत्रावली पर जवाबदेही दाखिल की गयी है किन्तु परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रति शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

      इस प्रकार परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रति शपथपत्र प्रस्तुत ना किये जाने के कारण परिवादी का साक्ष्य शपथपत्र अखंडित रह जाता है । अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

     परिवादी का परिवाद विपक्षी नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लॉजिक्स इन्फोटेक पार्क, प्लॉट नं0-डी-5, सेक्टर-59, नोएडा गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को उसकी हेल्थ बीमा पॉलिसी से संबंधित इलाज में हुये व्यय मु0 1,10,012/- (एक लाख दस हजार बारह) रुपये मय 7 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे ।

     ब्याज की गणना आदेश के दिनांक से धनराशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी । इसके अतिरिक्त परिवादी को हुयी मानसिक, आर्थिक तथा शारीरिक क्षति एवं वाद व्यय के एवज में 5,000/-(पाँच हज़ार) रुपया भी विपक्षी द्वारा परिवादी को अदा किया जायेगा ।

 

                     ( सुश्री कुमकुम सिंह )                       ( हरिश चन्द्र गौतम )         ( मुशीर अहमद अब्बासी )

                              म0 सदस्य                                       सदस्य                                  अध्यक्ष

                     जिला उपभोक्ता आयोग                   जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

                            कानपुर देहात                               कानपुर देहात                       कानपुर देहात

                    प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।

 

                   ( सुश्री कुमकुम सिंह )                         ( हरिश चन्द्र गौतम )         ( मुशीर अहमद अब्बासी )

                        म0 सदस्य                                           सदस्य                                    अध्यक्ष

                जिला उपभोक्ता आयोग                       जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

                    कानपुर देहात                                      कानपुर देहात                        कानपुर देहात

दिनांक:- 28.05.2024

 

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