राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-466/2004
(जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ द्वारा परिवाद संख्या-१२९/२००३ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-२४/०१/२००४ के विरूद्ध)
Meerut Development Authority, Meerut Through its Secretary.
.............Appellant.
Versus
Nayab Subedar Sohan Veer Singh J.C.Y.A. 9509230 L-2 Parachute Regiment Through 56 Sainik Dakghar presently residing at House No.P121/2 R.A. Bazar Meerut Cantt. Meerut.
..............Respondent.
समक्ष:-
- माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठा0सदस्य
- माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य ।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री सर्वेश कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
दिनांक:22/01/2016
माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार शर्मा उपस्थित हैं। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी एवं अपीलकर्ता के मध्य समझौता हो गया है और इस समझौते के तहत प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रश्नगत भूखण्ड का विक्रय पत्र निष्पादित किया जा चुका है। प्रश्नगत परिवाद पर अब प्रत्यर्थी बल नहीं देना चाहता है। अत: यह अपील पक्षकारों के मध्य समझौते के अनुसार निर्णीत कर दी जाए। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के समक्ष प्रेषित शपथ पत्र की सत्यप्रति अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गयी है। ऐसी परिस्थिति में यह अपील, अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र के अनुसार पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आलोक में निर्णीत की जाती है। समझौता पत्र इस आदेश का भाग होगा।
(उदय शंकर अवस्थी) ( महेश चन्द )
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र, आशु0 कोर्ट नं0-5