(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-178/2011
एक्साइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नवीन गोयल तथा एक अन्य
दिनांक : 21.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-313/2010, नवीन गोयल बनाम एस.एस. इलेक्ट्रानिक्स तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी द्वारा क्रय की गयी बैट्रीज खराब होने पर बैट्रीज का मूल्य अंकन 17,600/-रू0 अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. विद्वान जिला आयोग द्वारा दिया गया निष्कर्ष साक्ष्य की व्याख्या पर आधारित है, क्योंकि बैट्रीज वारण्टी अवधि में ही खराब हुई थीं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3