Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/178/2016

Mohd.Fareed - Complainant(s)

Versus

National Insurense - Opp.Party(s)

04 May 2016

ORDER


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
    श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
    

उपभोक्ता वाद संख्या-178/2016
मोहम्मद फरीद पुत्र मो0 निसार निवासी इमाम बाड़ा ग्राम बारा अकबरपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
                                  ................परिवादी
बनाम
1.    षाखा प्रबन्धक, नेषनल इंष्योरेन्स कंपनी लि0 डिवीजन आफिस-1, 16/96, द माल कानपुर-208001
2.    मुख्य षाखा प्रबन्धक, नेषनल इंष्योरेन्स कंपनी लि0 रीजन आफिस जी-1 भवन फेस-2, नवल किषोर रोड, हजरतगंज लखनऊ-226001
                             ...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 21.03.2016
निर्णय की तिथिः 24.04.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1.      परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से, बुलेरो कार/जीप गाड़ी सं0- यू0पी0-77 एफ-1777 के क्लेम की धनराषि रू0 3,40,000.00 व क्षतिपूर्ति का निस्तारण न करने पर 18 प्रतिषत वार्शिक ब्याज एवं मानसिक, व्यवसायिक कार्य में पहुॅची बाधा के रूप में रू0 3,00,000.00, सेवा में कमी के लिए रू0 1,00,000.00, विधिक कानूनी सलाह की फीस रू0 7000.00 कुल रू0 7,47,000.00 दिलाया जाये।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने बुलेरो कार/जीप गाड़ी सं0- यू0पी0-77 एफ-1777 का बीमा विपक्षी सं0-1 से कराया था, जो दिनांक 17.10.13 से मध्य रात्रि 16.10.14 तक वैध था। परिवादी का उपरोक्त वाहन दिनांक 15.09.14 को सिविल लाइन स्थित डा0 पी0एन0 कपूर के क्लीनिक में आवष्यक कार्य हेतु, वाहन को वोडाफोन आफिस के सामने खड़ा कर दिया गया और कुछ समय बाद 
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वापस आया तो वहां परिवादी की गाड़ी नहीं थी। परिवादी ने काफी तलाष की तथा 100 नम्बर पर सूचना दी। काफी तलाष के बाद भी गाड़ी का पता नहीं चला। तब परिवादी ने थाना ग्वालटोली में दिनांक 20.09.14 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी, जिसका मुकदमा अपराध सं0- 175/2014 है। परिवादी ने उपरोक्त वाहन चोरी की सूचना तत्काल दिनांक 15.09.14 को विपक्षी बीमा कंपनी को दी तथा दिनांक 16.09.14 लिखित प्रार्थनापत्र देकर बीमा कंपनी को सूचित किया। परिवादी ने उपरोक्त वाहन के मूल पत्र, रजिस्ट्रेषन, आर0सी0, इंष्योरेन्स, गाड़ी की चाभी, एफ.आर. स्वीकृत दिनांक 12.12.15 की मूल प्रति विपक्षी सं0-1 के पास क्लेम देने हेतु दिनांक 23.12.15 को पत्रावली प्रस्तुत की। विपक्षी सं0-1 ने दिनांक 22.01.16 को एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजा कि आपका क्लेम पुलिस की अंतिम आख्या में उक्त वाहन का बताये गये, घटना स्थल से चोरी का होना नहीं पाया गया, इसलिए आपका उक्त क्लेम निरस्त किये जाने योग्य है। तब परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से जानकारी प्राप्त की, परन्तु विपक्षी सं0-1 ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। इसके पष्चात पुनः दिनांक 22.02.16 को एक रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा उपरोक्त क्लेम को निरस्त करने की सूचना भेजी गयी। वाहन चोरी का क्लेम अदायगी का पूर्ण दायित्व बीमा कंपनी का है, क्योंकि उपरोक्त वाहन उस अवधि में बीमित था। परिवादी ने विपक्षीगण से अपने वाहन का क्लेम प्रदान करने के लिए कहा, परन्तु विपक्षीगण ने उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हुए परिवादी का क्लेम स्वीकार करने से इंकार कर दिया। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.    परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 19.12.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
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परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 19.03.16 एवं 27.01.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/16 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5.    फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6.    परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह कहा गया है कि विपक्षीगण के द्वारा परिवादी का क्लेम अपने पत्र दिनांकित 22.02.16 के द्वारा खारिज कर दिया गया है। किन्तु परिवादी द्वारा उपरोक्त अभिकथित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिवादी को अपने अभिवचन अपने पैरों पर खड़े होकर स्वतंत्र रूप से साबित करने होंगे। परिवादी द्वारा अपने उपषम में भी विपक्षीगण से अपने क्लेम का निस्तारण न करने की षिकायत फोरम के समक्ष की गयी है। परिवादी द्वारा अपने उपषम में यह स्पश्ट नहीं किया गया है कि विपक्षीगण के द्वारा परिवादी का क्लेम खारिज किया गया है। ऐसी दषा में फोरम इस मत का है कि स्वयं परिवादी द्वारा या तो कतिपय वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है, अन्यथा स्पश्टतः विरोधाभाशी बयान दिये गये हैं।
    उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण का एक पत्र दिनांकित 22.01.16 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलेकन से विदित होता है कि परिवादी का क्लेम उक्त तिथि तक विपक्षीगण द्वारा गुण-दोश के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारित नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त पत्र में विपक्षीगण द्वारा यह उल्लिखि किया गया है कि, ’’ पुलिस की फाइनल रिपोर्ट में उक्त वाहन का बताये गये घटनास्थल से चोरी का होना नहीं पाया गया। अतः उक्त दावा निरस्त करने योग्य है।’’
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    अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में फोरम इस मत का है कि परिवादी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर परिवाद योजित करने के कारण और अपने अभिवचन को साबित करने के लिए सम्यक साक्ष्य दाखिल न करने के कारण परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।
ःःःआदेषःःः
7.     परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से खारिज किया जाता है।

   (पुरूशोत्तम सिंह)      ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

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