RAJAT TONDON filed a consumer case on 12 Sep 2024 against NATIONAL INSURANCE COMPANY in the Bareilly-II Consumer Court. The case no is MA/24/2024 and the judgment uploaded on 14 Sep 2024.
Uttar Pradesh
Bareilly-II
MA/24/2024
RAJAT TONDON - Complainant(s)
Versus
NATIONAL INSURANCE COMPANY - Opp.Party(s)
SANJAY VERESH
12 Sep 2024
ORDER
1.परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री संजय वीरेश।
2.परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के अन्तर्गत धारा 69 बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर तर्क सुने।
3.परिवादी ने विपक्षी द्वारा बीमित वाहन दिनांक 11 व 12 जून 2019 को चोरी होना तथा दिनांक 03.03.2021 को विपक्षी द्वारा बीमा धन दिये जाने से इंकार कर दिये जाने के बाद विलम्ब से परिवाद प्रस्तुत किये जाने का कारण पूर्व में अभिभाषक श्री धनश्याम शर्मा को दस्तावेज सौप दिये जाने तथा उक्त अधिवक्ता द्वारा क्रोना काल के कारण पेश न किया जाना तथा बाद में दिनांक 09.01.2023 को उक्त अभिभाषक की मृत्यु हो जाना तथा बाद में बडी मुश्किल से वारसानों से सम्पर्क करके दस्तावेज वापस प्राप्त करने के पश्चात परिवाद प्रस्तुत कर सकना प्रकट करते हुये परिवाद विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब माफ कर परिवाद पंजीवद्व किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4.आवेदन पत्र के समर्थन में स्वंय परिवादी रजत टंडन तथा परिवादी के चचेरे भाई आयुष टंडन के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये है।
5.अतः शपथपत्र पत्रों में समर्थन होने के कारण विलम्ब का कारण क्रोना काल में अधिवक्ता श्री घनश्याम शर्मा को परिवादी द्वारा दस्तावेज सौप देना तथा क्रोना काल के पश्चात अभिभाषक श्री घनश्याम शर्मा की मृत्यु हो जाने के कारण परिवाद पत्र विलम्ब से प्रस्तुत होना प्रकट होता है।
6.माननीय राष्टीय आयोग द्वारा निर्णय श्रीमकम स्मिता माधव पारकी प्रति नेशनल इं0कं0लि0, 2013 एन0सी0जे0 64 (एन0सी0), यूसुपोवा सौदात बनाम डा0 स्वजन्य बादा 2015 एन0सी0जे0 221 (एन0सी0) तथा मैक्स न्यूयार्क लाइफ इं0कं0लि0 बनाम सुदीप कुमार चक्रवर्ती, 2015 एन0सी0जे0 451 (एन0सी0), में यह सिद्वान्त प्रतियादित किया गया है कि अभिभाषक के कारण हुये विलम्ब से परिवाद को अभिमुक्ति प्रदान की जा सकती है।
7.अतः उक्त न्याय दृश्टांतों के परिप्रेक्षय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अन्तर्गत धारा 69(2) स्वीकार करते हुये विलम्ब से अभिमुक्ति दी जाती है तथा परिवाद उपभोक्ता वाद में पंजीकृत किया जाता है।
8.परिवादी द्वारा पैरवी करने पर विपक्षी को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी किया जावे।
9.प्रकरण विपक्षी की उपस्थिति एवं प्रतिवाद पत्र प्रस्तुति हेतु 04.11.2024
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