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SURENDRA YADAV filed a consumer case on 09 Oct 2019 against NATIONAL INSURANCE CO.LTD. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/148/2009 and the judgment uploaded on 24 Oct 2019.
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 148 सन् 2009
प्रस्तुति दिनांक 20.08.2009
निर्णय दिनांक 09.10.2019
सुरेन्द्र यादव पुत्र सकलू यादव निवासी ग्राम- सुराई, पोस्ट- सठियांव, थाना- मुबारकपुर, जनपद- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
नेशनल इंoकंoलिo जरिए शाखा प्रबन्धक नेशनल इंo कंo लिo शाखा कार्यालय ठण्डी सड़क मड़या, आजमगढ़।
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा राम चन्द्र यादव “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने वाहन संख्या यू.पी. 50 एफ./2140 टाटा 407 का पंजीकृत स्वामी है। परिवादी का उक्त मिनी ट्रक भाड़े पर माल, सब्जियाँ इत्यादि जिसकी तरफ का भाड़ा मिले उचित किराए पर ढोने का कार्य करता है। परिवादी दिनांक 30.08.2007 को जनपद जौनपुर से भाड़े पर थोक की सब्जियां लादकर उनके स्वामियों तथा उनके लेबरों के साथ आजमगढ़ मण्डी व मोहम्मदाबाद मण्डी के लिए लेकर आ रहा था। रास्त में ग्राम नगरइया थाना गम्भीरपुर, जनपद- आजमगढ़ में समय करीब 9.30 बजे एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में मिनी ट्रक पलट गयी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी तथा अन्य लोग घायल हो गये। ट्रक बीमित थी। दुर्घटना की सूचना बीमा कम्पनी को दिया गया। सूचना उसके भाई द्वारा दिया गया था। टोचन कराकर ट्रक को एजेन्सी वालों द्वारा एक सादे क्लेम फार्म पर परिवादी से हस्ताक्षर करवाया तथा यह कहा गया कि क्लेम फार्म भरकर बीमा कम्पनी को भेजवा देंगे। उक्त क्लेम फार्म में मेरे द्वारा भरा नहीं गया था न ही उस पर मेरी राईटिंग में कुछ भी लिखा गया है। उक्त क्लेम फार्म में क्या-क्या बातें भरी गयी है मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन विपक्षी द्वारा भुगतान न करने के कारण यह परिवाद दाखिल किया गया। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि 57,775/- रुपये मय ब्याज परिवादी को अदा करें और दौड़-धूप के एवज में 1,00,000/- रुपये अदा करे।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, भुगतान P.T.O.
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प्रमाण पत्र, इन्श्योरेन्स दो प्रतियों में प्रस्तुत किया है।
विपक्षी द्वारा कोई प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
उभय पक्षों के अनुपस्थिति में पत्रावली का परिशीलन किया। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के पैरा 01 में यह लिखा है कि वह अपने वाहन का उपयोग भाड़े का माल, सब्जियाँ ढोने का कार्य करता था। स प्रकार परिवादी कन्ज्यूमर की परिभाषा में नहीं आता है और वह अपने वाहन का उपयोग कॉमर्शियल करता था। ऐसी स्थिति में परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 09.10.2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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