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RAMESH NISHAD filed a consumer case on 24 Feb 2021 against NATIONAL INSURANCE CO.LTD. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is EA/17/2016 and the judgment uploaded on 04 Mar 2021.
24.02.2021
पत्रावली पेश हुई। परिवादी उपस्थित। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में यह कहा है कि उसने 3,82,763/- का चेक जमा कर दिया है। शारीरिक व मानसिक कष्ट हेतु देय धनराशि के बाबत जिला आयोग का निर्णय अपास्त कर दिया गया है। विपक्षी ने 3,82,763/- रुपए मय ब्याज में से 10,000/- रुपया मय ब्याज इन्श्योरेन्स लिमिटेड को वापस करके शेष धनराशि मय ब्याज आवेदक को अदा करने की कृपा करें तथा अलग से राज्य आयोग में धारा अन्तर्गत-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में नेशनल इन्श्योरेन्स लिमिटेड द्वारा जमा धनराशि 25,000/- रुपए विपक्षी को वापस होगी।
सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी ने इस आयोग द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील प्रस्तुत किया था। राज्य आयोग ने अपने आदेश में मानसिक व शारीरिक कष्ट हेतु जो इस आयोग ने 10,000/- रुपया दिया था उसके बाबत निर्णय अपास्त करके शेष निर्णय को यथावत रखा गया। विपक्षी को 25,000/- रुपया वापस करने में डिक्रीदार को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए जिला आयोग द्वारा जो निर्णय पारित किया गया था वह अपास्त कर दिया गया। अतः उक्त धनराशि मय ब्याज नेशनल इन्श्योरेन्स लिमिटेड को वापस होगी और अपील दाखिल करते वक्त नेशनल इन्श्योरेन्स लिमिटेड कम्पनी ने 25,000/- रुपया जो राज्य आयोग में जमा किया था। उसे प्राप्त करने में आवेदक को कोई आपत्ति नहीं है।
अतः रुपया 10,000/- की धनराशि मय ब्याज माo राज्य आयोग के निर्देशानुसार विपक्षी को वापस की जाए तथा धारा- 15 के अन्तर्गत माo राज्य आयोग में जमा धनराशि रुपए 25,000/- जिला आयोग में प्राप्त होने पर उसे भी उसी रूप में विपक्षी को वापस कर दी जाए।
उपरोक्तानुसार यह इजरा पूर्ण संतुष्टि में खारिज किया जाता है।
सदस्य अध्यक्ष
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