Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/221/2014

BANSH BAHADUR SINGH - Complainant(s)

Versus

NATIONAL INSURANCE CO.LTD. - Opp.Party(s)

RAHUL SRIVASTAVA

06 Aug 2019

ORDER

 

1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 221 सन् 2014

प्रस्तुति दिनांक 12.11.2014

                                                                                          निर्णय दिनांक 06.08.2019      

बंश बहादुर यादव पुत्र स्वo चनरू यादव, निवासी अल्लीपुर, पोस्ट- जमीन कटघर, निजामाबाद, आजमगढ़, वर्तमान पता बी.बी. यादव फीलिंग स्टेसन, नरौली टैक्सी स्टैण्ड, आजमगढ़।

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा शाखा प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, राहुल नगर (मड़या), आजमगढ़।
  2. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 5-सी, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद द्वारा शाखा प्रबन्धक।
  3. बृजराज आटो प्राo लिमिटेड, 2, एस. पी. मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद द्वारा मालिक/प्रबन्धक।

......................................................................................विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा राम चन्द्र यादव “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह अपने वाहन फोर्ड फेस्टा का बीमा करवाया था, जो दिनांक 11.02.2012 से 10.02.2013 तक प्रभावी है। दिनांक 22.10.2012 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा एफ.आई.आर. लिखाया गया और बीमा कम्पनी को भी सूचित किया गया। बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु सर्वेयर नियुक्त किया। उक्त बीमा कम्पनी के नियुक्त सर्वेयर व विपक्षी संख्या 03 द्वारा वाहन क्षतिपूर्ति का आंकलन 8,04,373/- रुपया किया गया (जिसका प्रमाण परिवादी के पास सुरक्षित है), जो कि वाहन के बीमा के आई.डी.वी. से 75% से अधिक होने के परिणामस्वरूप बीमा कम्पनी के शाखा प्रबन्धक द्वारा हम परिवादी को सूचित किया गया कि अब आपके वाहन की मरम्मत नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में आपको वाहन के सम्पूर्ण क्षति मानकर गाड़ी की कीमत दी जाएगी। इस प्रकार विश्वास करके परिवादी ने दूसरा वाहन ले लिया। परिवादी वाहन की क्षतिपूर्ति पाने के लिए कई बार बीमा कम्पनी के यहाँ भाग-दौड़ किया, लेकिन बीमा कम्पनी सुनवा नहीं हुई। अतः परिवादी को विपक्षीगण से 19,57,818/- रुपया मय 12% वार्षिक ब्याज की दर से दिलवाया जाए और यदि वह किसी अन्य अनुतोष का मुस्तहक हो तो उसे भी दिलवाया जाए।

                                                     P.T.O. 

 

 

 

 

2

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में कागज संख्या 6/1 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कागज संख्या 6/2 लेजर एकाउन्ट, कागज संख्या 6/3 शाखा प्रबन्धक को लिखे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/6 जनसूचना के सन्दर्भ में दिए गए आवेदन पत्र व उसके साथ सुभाष तिवारी का स्पष्टीकरण परिवादी को दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर परिवाद पत्र में किए गए कथनों से इन्कार किया गया है। अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि परिवादी को परिवाद दाखिल करने का कोई हक हासिल नहीं है। वादी द्वारा दिनांक 05.11.2012 को क्लेम प्रस्तुत किया गया है। जिसमें विपक्षी संख्या 02 द्वारा सर्वेयर श्री सुभाष तिवारी को नियुक्त किया गया। परिवादी द्वारा वाहन को बृजराज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड सिविल लाइन इलाहाबाद को मरम्मत हेतु उपरोक्त रिपेयर बृजराज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रथम स्टीमेट दिनांक 28.11.2012 को 54,113/- रुपये दूसरा स्टीमेट दिनांक 10.04.2013 को 83,134/- रुपया तथा अन्तिम फाइनल रिपोर्ट दिनांक 14.06.2013 को 2,46,228/- रुपया का सर्वेयर द्वारा संस्थित किया गया जो पत्रावली में कागज संख्या 6/3 से स्पष्ट है। परिवादी व विपक्षी संख्या 02 के बीच फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट दिनांक 20.08.2013 को हो गया और परिवादी ने 2,46,228/- रुपया प्राप्त करके स्वीकृति पत्र लिख दिया। इस प्रकार अब परिवादी को यह परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में कागज संख्या 18 मोटर दावा क्लेम, कागज संख्या 18/3 सुभाष तिवारी द्वारा दिए गए रिपोर्ट, कागज संख्या 18/6 सेटिसफैक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलकोन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रलेखीय कागज संख्या 18/6 जो कि सेटिसफैक्शन रिपोर्ट है, से स्पष्ट है कि परिवादी ने बीमा कम्पनी से सेटलमेन्ट करके 2,46,228/- रुपया प्राप्त कर संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार यह परिवाद चलने योग्य नहीं है। अतः यह परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।

                                                    P.T.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

आदेश

परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

                                                        

 

 

 

 

                                                   राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                       (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

 

                        दिनांक 06.08.2019

                                                      यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                               राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                                 (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

 

 

 

 

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