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MO. ARSHAD KHAN filed a consumer case on 09 Feb 2022 against NATIONAL INSURANCE CO. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/12/2022 and the judgment uploaded on 25 Feb 2022.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 12 सन् 2022
नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo आदि ...................विपक्षीगण।
09.02.2022
पत्रावली ग्राह्यता के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। ग्राह्यता के विन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के पैरा 01 में यह कहा है कि वह विपक्षी संख्या 01 का एजेन्ट है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा उसकी आय 2,68,750/- के लिए दिनांक 14.12.2016 को टी.डी.एस. 38,543/- की कटौती कर ली गयी। चूंकि परिवादी ने विपक्षी संख्या 01 को न तो कोई प्रतिफल दिया है न ही कोई प्रतिफल देने का वादा किया है। ऐसी स्थिति में परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। अतः परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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