राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
आर0ए0 संख्या-19/2024
श्रीमती सरोज सिंह बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
दिनांक: 16.05.2024
माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा अपील संख्या-521/2023 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 में टंकण अशुद्धि के कारण पृष्ठ संख्या-5 पर आदेश के अन्तर्गत अपील सव्यय स्वीकार की जाती है और जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय दिनांक 20.01.2020 को अपास्त करने का आदेश टंकित हुआ है।
प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
इस मामले के निष्कर्ष के दौरान यह तथ्य लिखाया गया है कि विद्वान जिला आयोग का निर्णय एवं आदेश विधिसम्मत है और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि अपील अपास्त की जाती है। अत: अपील संख्या-521/2023 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 के पृष्ठ संख्या-5 व 6 में आदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाना न्यायोचित है:-
जहॉं पर लिखा है कि ''अपील सव्यय स्वीकार की जाती है'', इसके स्थान पर ''अपील सव्यय अपास्त की जाती है'', अंकित हो। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या-6 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति में जहॉं पर लिखा है ''निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.01.2020 अपास्त किया
-2-
जाता है'' वहॉं पर लिखा जाये ''निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.01.2020 की पुष्टि की जाती है।''
तदनुसार वर्तमान प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1