जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
श्रीमति सुषीला झंवर पत्नी श्री षिवषंकर झंवर, निवासी- 20/107, गली नं.1, महावीर काॅलोनी, मदनगंज-किषनगढ, जिला-अजमेर ।
- प्रार्थिया
बनाम
नेषनल इन्ष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिए षाखा प्रबन्धक, षाखा कार्यालय- स्टेषन रोड, मदनगंज-किषनगढ, जिला-अजमेर ।
- अप्रार्थी
परिवाद संख्या 193/2015
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री प्रदीप आईनानी, अधिवक्ता, प्रार्थिया
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः- 08.07.2016
1. प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हंै कि उसने अपनी मारूति स्विफ्ट कार संख्या आर.जे.01.सीबी. 6534 का अप्रार्थी बीमा कम्पनी के यहां जरिए बीमा पाॅलिसी संख्या 370703/31/12/6100005410 के दिनंाक 25.1.2013 से 24.1.2014 तक की अवधि के लिए करवाया । दिनांक 28.4.2013 जब को उक्त वाहन उसके पति श्री षिवषंकर झंवर किषनगढ से नसीराबाद लेकर जा रहे थे तो सामने से आ रहे ट्रक ने राईट साईड पर टक्कर मार दी । जिससे वाहन का राईट साईड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया । इसकी सूचना अप्रार्थी बीमा कम्पनी को देते हुए क्षतिग्रसत वाहन का कार वल्र्ड, परबतपुरा बाईपास, अजमेर से दिनंाक 29.4.2013 को एस्टीमेट बनवाकर अप्रार्थी बीमा कम्पनी को दिया गया । अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने वाहन का सर्वे, सर्वेयर श्री कमल टहिलयानी से करवाया जिसने रू. 33,057/- की क्षति आंकलित की । फिर भी अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने प्रार्थिया का बीमा क्लेम पत्र दिनंाक 26.7.2013 के इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थिया ने बीमा करवाते हुए तथ्य छिपाए थे। जबकि प्रार्थिया ने बीमा करवाते समय कोई तथ्य नहीं छिपाया था । इस प्रकार अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने क्लेम खारिज कर सेवा में कमी की है । परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुआ और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 25.4.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थिया द्वारा वाहन संख्या आर. जे.01.सीबी. 6534 का अप्रार्थी बीमा कम्पनी के यहां दिनांक 25.1.2013 से 24.1.2014 तक की अवधि के लिए बीमा करवाया गया था । अप्रार्थी बीमा कम्पनी के सर्वेयर की रिपोर्ट को देखते हुए यह तथ्य भी स्वीकृत है कि उक्त वाहन दिनंाक 28.4.2013 को दुर्घटनाग्रस्त होकर क्षतिग्रस्त हुआ , फलस्वरूप उसका सर्वे भी करवाया गया । क्योंकि वाहन का बीमा कम्पनी द्वारा सर्वे भी हुआ है, अतः यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी बीमा कम्पनी को दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी ।
4. अब प्रष्न यह उत्पन्न होता है कि प्रार्थिया ने क्या अनुतोष चाहा है ? वह किस अनुतोष को प्राप्त करने की हकदार है ?
5. प्रार्थिया ने क्षतिग्रस्त वाहन का ऐस्टिमेट के आधार पर कुल खर्चा रू. 90,734/- बताया है व बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा रू. 33057/- का नुकसान होना दर्षाया गया है । जबकि प्रार्थिया ने बीमा कम्पनी के उक्त सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट को गलत बताते हुए स्वयं द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन को ठीक कराने में कुल खर्चा रू. 47,430/- अदा करना अभिकथित किया है क्योंकि यह तथ्य अखण्डित रहा है । अतः यह भी सिद्व रूप से प्रकट हुआ है कि प्रार्थिया द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन को ठीक करने का कुल खर्चा रू. 47430/- अदा किए गए जो उसके द्वारा प्रस्तुत कार वल्र्ड वर्कषाॅप, अजमेर द्वारा दी गई 3 रसीदों से स्पष्ट है ।
6. हालांकि अप्रार्थी ने उनके पत्र दिनांक 26.7.2013 में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत क्लेम को बीमा कम्पनी द्वारा जारी बीमा पाॅलिसी की षर्तों के अनुरूप नहीं होने व तथ्य छिपाकर बीमा करवाया जाना अभिकथित किया है । जबकि इन तथ्यों को उनके द्वारा सिद्व नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में जो तथ्य प्रार्थिया द्वारा परिवाद में प्रस्तुत किए गए हंै, को अखण्डनीय मानते हुए विष्वसनीय नहीं मानने का कोई आधार नहीं है । अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा जिस पत्र दिनांक 26.7.2013 के जरिए प्रष्नगत वाहन का क्लेम खारिज किए जाने का आधार लिया गया है, वह सिद्व नहीं होने की दषा में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा खारिज किया गया क्लेम उनकी सेवा में कमी का परिचायक मानते हुए प्रार्थिया का परिवाद एक पक्षीय स्वीकार किए जाने योग्य है । अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
7. (1) प्रार्थिया अप्रार्थी बीमा कम्पनी से बीमा क्लेम राषि रू. 47,430/- प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी ।
(2) प्रार्थिया अप्रार्थी बीमा कम्पनी से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू.10,000/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 5000/- भी प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थिया को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थिया के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 08.07.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष