Uttar Pradesh

Faizabad

CC/119/2000

Mool Chandra - Complainant(s)

Versus

national highways motors - Opp.Party(s)

18 Aug 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
Judgement of Faizabad
 
Complaint Case No. CC/119/2000
 
1. Mool Chandra
Faizabad
...........Complainant(s)
Versus
1. national highways motors
CIVIL LINE FZD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद ।

 

उपस्थित -     (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
        (2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य

परिवाद सं0-119/2000 

               
1.    मैसर्स मूलचन्द स्टेषनर्स जरिये प्रोपराइटर महेष चन्द साकिन मोहल्ला ख्वासपुरा षहर फैजाबाद।
2.    महेष चन्द्र पुत्र श्री कृश्ण चन्द्र उम्र लगभग 36 साल साकिन मोहल्ला ख्वासपुरा षहर व जिला फैजाबाद।                                     .............. प्रार्थीगण 
बनाम
1.    प्रोपराइटर नेषनल हाईवेज मोटर्स अधिकृत डीलर एक्साइड बैटरीज 33, सिविल लाइन फैजाबाद 224001                                 ............... विपक्षी
निर्णय दिनाॅंक 21.08.2015            
उद्घोशित द्वारा: श्री विश्णु उपाध्याय, सदस्य।
                        निर्णय
    परिवादी के परिवाद का संक्षेप इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी से एक एक्साइड बैट्री दिनांक 03.05.1998 को रसीद संख्या 12395 से रुपये 2450/- में खरीदी जिसकी गारन्टी 24 माह की थी। उक्त बैट्री दिनांक 07.02.2000 को बैठ गयी। परिवादी ने उक्त की षिकायत विपक्षी से की तो उसने बैट्री चार्ज कर के वापस कर दी और कहा कि चार्जिंग खतम हो गयी थी। मगर बैट्री पुनः 7 दिन में खराब हो गयी। परिवादी ने पुनः विपक्षी से षिकायत की तो विपक्षी ने कम्पनी से पूछ लेने की बात कही और फिर से चार्ज कर के दे दी। मगर बैट्री को जो कि गारन्टी में थी को बदल कर नई बैट्री देने से इन्कार कर दिया। दिनांक 13.03.2000 को परिवादी ने अधिवक्ता के जरिये विपक्षी को एक पंजीकृत नोटिस दिया। फरवरी मार्च 2000 में षादी की लगन थी और परिवादी के यहां रिष्तेदारी में षादी थी जिसमें परिवादी बैट्री न होने के कारण अपनी गाड़ी से षादी में नहीं जा सका। जिससे परिवादी को मानसिक पीड़ा हुई। नोटिस विपक्षी पर तामील हुई जिसका कोई उत्तर विपक्षी ने नहीं दिया। इसलिये परिवादी को परिवाद दाखिल करना पड़ा। परिवादी को एक्साइड कम्पनी से एक चिट्ठी दिनांक 27.03.2000 को मिली और कहा कि परिवादी बैट्री की रसीद भेजे देवे कि बैट्री मारुति में ही आयी है तो परिवादी ने तुरन्त रसीद की छाया प्रति कम्पनी को भेज दी। दिनांक 05.04.2000 को विपक्षी ने परिवादी को दूसरी बैट्री बदल कर दे दी और पुरानी बैट्री असल रसीद व गारन्टी कार्ड वापस ले लिया और नई बैट्री का कोई कागज नहीं दिया। विपक्षी ने परिवादी को हैरान व परेषान करने के लिये यह कृत्य किया है। परिवादी को विपक्षी से बैट्री न बदलने के कारण क्षतिपूर्ति दिलायी जाय परिवादी को नई बैट्री का गारन्टी कार्ड व नोटिस खर्च रुपये 200/- तथा परिवाद व्यय दिलाया जाय।  
    विपक्षी ने अपना उत्तर पत्र प्रस्तुत किया है तथा परिवादी द्वारा बैट्री खरीदा जाना स्वीकार किया है। विपक्षी ने कहा है कि परिवादी ने बैट्री खरीदे जाने की दो तारीखें बतायी हैं। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। परिवादी ने अपना परिवाद गलत एवं भ्रामक तथ्यों पर योजित किया है। परिवादी ने बैट्री निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है। परिवादी की विवादित बैट्री को बदल कर परिवादी को नई बैट्री दे दी गयी है जिसे परिवादी ने अपने परिवाद मंे स्वयं स्वीकार किया है। बैट्र बदलने के पूर्व भी परिवादी को हर सम्भव सहायता दी गयी है फिर भी परिवादी ने विपक्षी को हैरान व परेषान करने के लिये अपना परिवाद दाखिल किया है। उत्तरदाता के कार्य से परिवादी को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। परिवादी ने प्रष्नगत बैट्री को व्यावसायिक वाहन के लिये खरीदा और उसी में प्रयोग किया है इसलिये परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। नई बैट्री का गारन्टी कार्ड भी परिवादी को दिया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवादी का परिवाद मय विषेश हर्जे खर्चे के निरस्त किये जाने योग्य है। 
    पत्रावली का भली भंाति परिषीलन किया। परिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन मंे अपना षपथ पत्र, विपक्षीगण को दिये गये नोटिस दिनंाक 13.03.2000 की कार्बन प्रति, परिवादी द्वारा एक्साइड कम्पनी को लिखे गये अदिनांकित पत्र की छाया प्रति, रजिस्ट्री रसीदों व ए0डी0 की छाया प्रतियां, वारंटी कार्ड की छाया प्रति, एक्साइड कम्पनी द्वारा परिवादी को लिखे गये पत्र दिनांक 15.04.2000 व 27.03.2000 की छाया प्रतियां व पत्र दिनांक 15-04-2000 की मूल प्रति, कोरियर की रसीद की छाया प्रति, बैट्री खरीदे जाने की रसीद की छाया प्रति, परिवादी ने साक्ष्य मंे षपथ पत्र दाखिल किया है, जो षामिल पत्रावली है। विपक्षी ने अपने पक्ष के समर्थन में अपना लिखित कथन तथा विपक्षी के साझीदार षिवांषु रस्तोगी पुत्र श्री जय हिन्द रस्तोगी का षपथ पत्र दाखिल किया है, जो षामिल पत्रावली है। परिवादी ने अपने परिवाद में स्वयं कथित किया है कि उसे नई बैट्री दिनांक 05.04.2000 को प्राप्त हो गयी है। परिवादी ने केवल इस उपषम का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है कि उसे नई बैट्री का गारन्टी कार्ड नहीं दिया गया। नई बैट्री की गारंटी का समय पुरानी बैट्री खरीदे जाने की दिनांक से षुरु होता है। परिवादी को जो नई बैट्री दी गयी उसकी गारंटी में मात्र 30 दिन का समय षेश है। इसलिये 30 दिन का गारंटी कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। परिवादी ने यह कहीं नहीं कहा है कि परिवादी की नई बैट्री 30 दिन में खराब हो गयी है। इस प्रकार परिवादी की बैट्री की गारंटी समाप्त हो गयी है। विपक्षी ने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं की है जब कि विपक्षी ने परिवादी को बैट्री बदल कर नई बैट्री दे दी है। परिवादी अपना परिवाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।      
आदेश
    परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।     
          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)              
              सदस्य                  सदस्या                   अध्यक्ष      
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 21.08.2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)           
              सदस्य                  सदस्या                    अध्यक्ष

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

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