Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/866/10

kishan cold store - Complainant(s)

Versus

national assurance - Opp.Party(s)

11 Jul 2016

ORDER

 
 
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
 
   अध्यासीनः  डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
श्रीमती सुधा यादव ........................................सदस्य
                
 
 
उपभोक्ता वाद संख्या-866/2010.
मे0 किसान कोल्ड स्टोरेज, पार्टनरषिप फर्म, रजिस्टर्ड आफिस-स्थित- 102-पी. रोड विजय टावर कानपुर एंव कोल्ड स्टोरेज स्थित-गॉव तात्यागंज जिला कन्नौज, द्वारा अधिकृत -श्री आदित्य त्रिपाठी, प्रबंधक।
                            ..........परिवादी
बनाम
. नेषनल इंष्योरेन्स कम्पनी लि0, डिवीजनल आफिस-2 स्थित-15/291 ओमकार चेम्बर्स सिविल लाइंस, कानपुर नगर द्वारा डिवीजनल मैनेजर।
                                                  .......विपक्षी       
परिवाद दाखिला तिथिः 13.12.2010
निर्णय तिथिः 19.09.2018
 
श्री आर0एन0 सिंह अध्यक्ष, द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःः
 
1.  परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षी से, परिवादी को रू0 3,29,563/-मय 18 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वसूली दिलाया जावे, तथा परिवाद व्यय दिलाया जावे।
 
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी एक पार्टनरषिप फर्म है। श्री आदित्य त्रिपाठी इस फर्म के एक पार्टनर हैं। श्री आदित्य त्रिपाठी को प्रस्तुत परिवाद दाखिल करने व चलाने को फर्म की ओर से अधिकृत किया गया है। परिवादी द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी से एक क्ण्ळण्ैमज ज्ञपतसवेंत.160 ज्ञट। का फरूर्खाबाद कार्यालय से बीमित कराया गया था। बीमा पालिसी सं0-450503/44/09/5200000028 है। बीमित अवधि दिंनाक 21.04.2009 से 20.04.2010 थी। प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज रू0 6,03,700/- के लिये बीमित था जिसका प्रीमियम रू0 11319.38 अदा किया गया था। जिसमें रिस्क कवर अल्टरनेटर, स्विच गेयर, स्पिन बोर्ड, सेन्ट्रल पैनल एंव एसेसरीज थी। विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा बीमा पालिसी जारी करने से पूर्व प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज  का निरीक्षण किया गया था। परिवादी फर्म विगत 2-3 वर्शो से अपना सम्पूर्ण कोल्ड स्टोरेज का विपक्षी बीमा कम्पनी से रू0 1,60,000/-का वार्शिक प्रीमियम अदा करके बीमा करा रहा है। प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज . 160 ज्ञट। का दिंनाक 21.12.2009 को खराब हो गया। जिसकी सूचना तुरन्त पत्र दिंनाकित 23.12.2009 के द्वारा बीमा कम्पनी को दी गई। विपक्षी बीमा कम्पनी के सर्वेयर के द्वारा स्थानीय निरीक्षण किया गया। दिंनाक 25.12.2009 को विपक्षी बीमा कम्पनी की राय से प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज मंधना स्थित डध्ेण् म्ेचपमउ म्दहपदमे ॅवतोवच मरम्मत हेतु भेजा गया। विपक्षी के सर्वेयर द्वारा स्थानीय निरीक्षण करने पर यह अवगत कराया गया कि प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज के निर्माण में और पॉलिसी में अंकित क्ण्ळण्ैमज में भिन्नता है। इस आषय का एक समर्थन पत्र ख्म्दकवतेमउमदज समजजमत, बीमा कम्पनी के द्वारा सर्वेयर को दिया गया। परिवादी द्वारा प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज की मरम्मत के सभी अभिलेख विपक्षी बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये गये और मरम्मत में आये खर्च का क्लेम किया गया। परिवादी द्वारा अन्यान्य बार विपक्षी बीमा कम्पनी से मौखिक एंव लिखित तौर पर सम्पर्क करने के बावजूद और पत्र दिंनाकित 15.07.2010, 07.08.2010 के द्वारा ळतपमअंदबमे (षिकायत) ब्मसस में षिकायत करने, आर0टी0आई0 से सूचना प्राप्त करने के बावजूद विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा अपने पत्र दिंनाकित 22.09.2010 के द्वारा परिवादी का क्लेम गलत तरीके से अदेय कर दिया गया। परिवादी को रू0 1,89,029/-प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज की मरम्मत में खर्च करने पड़े हैं। परिवादी को क्लेम के सम्बन्ध में भागदौड़ करने पर रू0 12000/-का व्यय करना पड़ा है। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद 
योजित करना पड़ा।
3 विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करके परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र के तथ्यों का खण्डन किया गया है और यह कहा गया है कि विपक्षी बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज जिसका स्थानीय निरीक्षण परिवादी द्वारा कराया गया था, में तथा पालिसी में अंकित क्ण्ळण्ैमज में भिन्नता है। परिवादी का यह कथन सत्य है कि विपक्षी की षाखा द्वारा एक समर्थन पत्र ख्म्दकवतेमउमदज समजजमत, प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज के बनावट के सम्बन्ध में सर्वेयर को दिया गया था। यह पत्र प्रष्नगत  क्ण्ळण्ैमज की बनावट के सम्बन्ध में परिवर्तन के सम्बन्ध में दिया गया था जो कि दिंनाक 23.12.2009 से प्रभावी किया गया। जबकि प्रष्नगत  क्ण्ळण्ैमज में, जिसका स्थलीय निरीक्षण सर्वेयर द्वारा किया गया था, उस बनावट का नहीं था जो कि जारी पालिसी दिंनाकित 23.12.2009 में नहीं था बल्कि भिन्न था। परिवादी की सूचना के अनुसार अभिकथित प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज में खराबी दिंनाक 21.12.2009 को हुई है जो कि उपरोक्त म्दकवतेमउमदज समजजमत के पूर्व की घटना है। इसलिये प्रष्नगत पालिसी, प्रष्नगत प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज जिसका स्थलीय निरीक्षण परिवादी द्वारा विपक्षी के सर्वेयर को कराया गया है, का प्रष्नगत पालिसी में रिस्क कवर नहीं होता है। अतः विपक्षी बीमा कम्पनी याचित क्लेम देने के लिये उत्तरदायी नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद झूठे एंव बनावटी तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। परिवादी का क्लेम विपक्षी के पत्र दिंनाकित 22.09.2010 के द्वारा उचित आधारों पर अदेय किया गया है। विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा किसी प्रकार से सेवा में कमी कारित नहीं की गई है। जबकि बीमा कम्पनी एंव परिवादी के साथ विधिक संविदा की गई है। अतः फोरम को प्रस्तुत परिवाद के विनिष्चियन का क्षेत्राधिकार नहीं है। परिवादी को विपक्षी बीमा कम्पनी के प्रति कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः परिवाद खारिज किया जावे।  
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
 
4. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 10.11.2010 व अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची के माध्यम से बीमा पालिसी अवधि 21.04.2009 से 20.04.2010 की छायाप्रति, म्दकवतेमउमदज समजजमत की छायाप्रति, बीमा पालिसी अवधि 10.03.2008 से 09.03.2009 की छायाप्रति, पत्र दिंनाकित 21.12.2009 की छायाप्रति, सूचना दिंनाकित 23.12.2009 की छायाप्रति, सूचना पत्र डी.एम., पत्र दिंनाकित 26.12.2010, 29.12.2009, जॉब वर्क इनवाइस, भुगतान रसीद, पत्र दिंनाकित 15.07.2010 व 07.08.2010, आर0टी0आई0 सूचना पत्र,  पत्र दिनांकित 26.06.2010, 13.07.2010 व 09.08.2010, 30.08.2010, 09.08.2010, 14.06.2010 व रिपयूडिएषन पत्र दिंनाकित 22.09.2010 की छायाप्रतियॉ कागज सं0-1 लगायत 35 दाखिल की है। परिवादी ने स्वॅय का साक्ष्य षपथपत्र दिंनाकित 07.09.2011 व षपथपत्र के साथ अॅथारिटी लेटर, पत्र दिंनाक 13.08.2010 तथा वाउचर (09षीट) दाखिल किया है। परिवादी ने फर्म की पावर आफ एटार्नी दिंनाकित 28.04.2016 मूल रूप में सूची के साथ दाखिल की है तथा जिला फोरम कानपुर नगर की अस्थाई अतिरिक्त पीठ द्वारा पारित निर्णय मे0 किसान कोल्ड स्टोरेज बनाम दि नेषनल इंष्योरेन्स कमपनी लि0 दिंनाकित 18.12.2014 की सत्यापित प्रति दाखिल की है।                                                                      
विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
 
5. विपक्षी की ओर से जवाबदावा के समर्थन में वी0के0 कटियार  डिप्टी मैनेजर, नेषनल इंष्योरेन्स कम्पनी लि0, डी.ओ.2. 15/291 सिविल लाइंस, कानपुर का षपथपत्र दिंनाकित 29.12.2011 व षपथपत्र के साथ संलग्नक-1 लगायत-5 प्रष्नगत पालिसी सम्बन्धित प्रपत्र दाखिल किये गये है।  विपक्षी द्वारा साक्ष्य षपथपत्र जगदीष नारायण सहायक महाप्रबंधक का दिंनाकित 03.12.2015 तथा साक्ष्य षपथपत्र के साथ सर्वेयर विनोद कुमार लाम्बा की सर्वे रिपोर्ट संलग्नक कागज सं0-1/1 लगायत 1/4 दाखिल की है। 
6.     पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय साक्ष्यों का तथा प्रलेखीय साक्ष्यों का यथा-आवष्यक स्थान पर आगे निर्णय में उल्लेख किया जायेगा।
ख्
निष्कर्श
 
 
7.     उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी के कथनानुसार परिवादी द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी से एक क्ण्ळण्ैमज ज्ञपतसवेंत.160 ज्ञट। का निरीक्षण विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा किया गया था। प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज दिंनाक 21.12.2009 को खराब हो गया। विपक्षी बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा स्थानीय निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त दिंनाक 25.12.2009 को विपक्षी बीमा कम्पनी की राय से प्रष्नगत  क्ण्ळण्ैमज मंधना स्थित डध्ेण् म्ेचपमउ म्दहपदमे ॅवतोवच मरम्मत हेतु भेजा गया। जहॉ पर सर्वेयर द्वारा निरीक्षण करने पर यह बताया गया कि प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज के निर्माण में और पॉलिसी में अंकित क्ण्ळण्ैमज में भिन्नता है और इसी आधार पर गलत तरीके से परिवादी का, प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज की मरम्मत कराने में किया गया खर्च रू0 1,89,029/-, अदेय कर दिया गया। विपक्षी बीमा कम्पनी का कथन है कि प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज में जिसका स्थलीय निरीक्षण सर्वेयर द्वारा किया गया था, उस बनावट का नहीं था जो कि जारी पालिसी दिंनाकित 23.12.2009 में अंकित है। विपक्षी का यह भी कहना है कि प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज में खराबी दिंनाकित 21.12.2009 को होना, परिवादी द्वारा बताया गया। जो कि उपरोक्त म्दकवतेमउमदज समजजमत  के पूर्व की घटना है। इसलिये प्रष्नगत पॉलिसी, प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज जिसका स्थलीय निरीक्षण परिवादी द्वारा विपक्षी के सर्वेयर को कराया गया है, का प्रष्नगत पालिसी में रिस्क कवर नहीं होता है। 
    उपरोक्तानुसार उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली पर, परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अदेयता पत्र कागज सं0-34 की छायाप्रति के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी का क्लेम विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि ’’परिवादी का अभिकथित क्षतिग्रस्त क्ण्ळण्ैमज का डांम  और  डवकमस ए बीमित  क्ण्ळण्ैमज के डांम  और  डवकमस ए से भिन्न है। विपक्षी द्वारा अपने कथन को प्रमाणित करने के लिये षपथपत्रीय साक्ष्य के अतिरिक्त सर्वेयर विनोद कुमार लाम्बा की सर्वे रिपोर्ट संलग्नक-1/1 लगायत 1/4 दाखिल की गई है। पत्रावली के परिषीलन से विदित होता है कि विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा क्षतिग्रस्त क्ण्ळण्ैमज  में और बीमापालिसी में अंकित विवरण में भिन्नता के बारे में जवाब देने हेतु दिंनाक 09.08.2010 को पत्र परिवादी को भेजा गया है। परिवादी द्वारा उक्त पत्र का जवाब अपने पत्र दिंनाकित 30.08.2010 के द्वारा क्षतिग्रस्त क्ण्ळण्ैमज को ही बीमित होना बताया गया है। परिवादी की ओर से समान तथ्यों पर आधारित परिवाद सं0-867/2010 मे0 किसान कोल्ड स्टोरेज बनाम दि नेषनल इंष्योरेन्स कम्पनी लि0 में पारित निर्णय/ आदेष दिंनाकित 18.12.2014 की प्रति प्रस्तुत करके यह कहा गया है कि पूर्व में समान तथ्यों पर आधारित उपरोक्त परिवाद अस्थाई अतिरिक्त पीठ के द्वारा परिवादी के पक्ष में निर्णींत किया गया है। अतः प्रस्तुत परिवाद भी उपरोक्तानुसार निर्णींत किया जावे। परिवादी की की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले के तथ्य, परिस्थिति एंव साक्ष्य समान हैं। अतः ऐसी स्थिति में तथा फोरम द्वारा दिये गये उपरोक्त निश्कर्श के आधार पर फोरम का यह मत है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद ऑषिक रूप से परिवादी को, प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज की मरम्मत में आये हुये व्यय की धनराषि दिलाये जाने हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है, क्योकि विपक्षी की ओर से यह स्पश्ट नहीं किया गया है कि विपक्षी के द्वारा, पूर्व में अस्थाई अतिरिक्त पीठ के द्वारा पारित किये गये निर्णय को किसी सक्षम मंच/न्यायालय के समक्ष आक्षेपित करके अपील दाखिल की गई है। किन्तु फोरम अस्थाई अतिरिक्त पीठ के द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय से अक्षरसः सहमत नहीं है। अतः फोरम का यह मत है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी का प्रस्तुत परिवाद प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज की मरम्मत में आयी हुई धनराषि रू0 1,89,029/-जिसकी रसीदों की छायाप्रति परिवादी द्वारा सूची के साथ दाखिल कागज सं0-20, 21 एंव 22 के रूप में प्रस्तुत की गई है, को मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा रू0 5000/-परिवाद व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है। जहॉ तक अन्य याचित उपषम का प्रष्न है - के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। 
 
 
                    :ःआदेषःःः
 
8. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद, उपरोक्त कारणों से, ऑषिक रूप से विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्व स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेषित किया जाता है कि वह प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर परिवादी को, प्रष्नगत क्ण्ळण्ैमज की मरम्मत में आयी हुई धनराषि रू0 1,89,029/-(एक लाख,नवासी हजार,उन्तीस रू0) मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वसूली अदा करे तथा रू0 5000/-(पॉच हजार रू0) परिवाद व्यय परिवाद व्यय अदा करे। 
 
   ( सुधा यादव )                      (डा0 आर0एन0 सिंह)
         सदस्या                                अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद                       जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम                              प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।                               कानपुर नगर।
 
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
 
 
  ( सुधा यादव )                      (डा0 आर0एन0 सिंह)
         सदस्या                                अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद                       जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम                              प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।                               कानपुर नगर।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

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