HARNATH filed a consumer case on 27 Feb 2015 against NATIONAL AGRO SERVICES in the Tonk Consumer Court. The case no is CC/125/2014 and the judgment uploaded on 12 Mar 2015.
हरनाथ
बनाम
नेशनल एग्रो सर्विसेज जरिये अधिकृत विक्रेता मैसी फरग्यूशन ट्रेक्टर, टोंक एवं टेªक्टर्स एण्ड फर्म एक्यूक मेन्ट लि0 चैनई
परिवाद संख्या 125/2014
27.02.2015
दोनों पक्षों को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवादी ने विपक्षीगण का संक्षेप में यह सेवादोष बताया है कि उसने विपक्षी टेªक्टर्स एण्ड फर्म एक्यूक मेन्ट लि0 चैनई इण्डिया-निर्माता द्वारा निर्मित टेªक्टर आर.जे. 26 आर.ए. 8223 दिनांक 30.05.2013 को उसके अधिकृत विक्रेता विपक्षी नेेशनल एग्रो सर्विसेज (विक्रेता) से 5,69,000/- रूपये में खरीदा जिसकी एक वर्ष की वांरटी दी गई लेकिन उसे हंकाई-जुताई करने पर प्रकट हुआ कि वह लोड नही लेता है डीजल की खपत ज्यादा होती है। इस शिकायत को दूर करने के लिए विपक्षी विक्रेता को सात-आठ बार दिखाया गया लेकिन शिकायत दूर नही हुई। लिखित प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.03.2014 को दिया गया फिर भी सुनवाई नही की। इससे परिवादी को काफी परेशानी एवं मानसिक संताप हुआ है।
विपक्षीगण के जवाब का सार है कि टेªक्टर उच्च गुणवत्ता का सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है इसमें कोई दोष नही है परिवादी दिनांक 29.06.2013, 22.07.2013, 13.03.2014 को टेªक्टर की सर्विस कराने हेतु लाया जिसकी निशुल्क सर्विस की गई। परिवादी पूर्णतः सन्तुष्ट होकर टेªक्टर लेकर गया दिनांक 22.03.2014 को परिवादी के घर जाकर टेªक्टर की निशुल्क सर्विस की गई तब भी परिवादी पूरी तरह सन्तुष्ट हुआ। दिनांक 21.03.2014 को परिवादी ने टेªक्टर के मूल टीवीएस रूटर पम्प के स्थान पर माईक्रो का पम्प लगाने के लिए कहा जिस पर उसे समझाया गया कि उस माॅडल मंे टीवीएस कम्पनी का पम्प ही लगता है अन्य पम्प नही लग सकता। परिवादी झूंठी शिकायत करने की धमकी देकर चला गया। दिनांक 22.03.2014 को उनका मैकेनिक परिवादी के घर नया टीवीएस रूटर पम्प लगाने के लिए गया लेकिन परिवादी ने नया पम्प लगवाने से इन्कार कर दिया। दिनांक 31.03.2014 को परिवादी की प्रार्थना पर उसके घर मैकेनिक भेंजकर उसके टेªक्टर के पुराने पम्प में कोई खराबी नही होने के बावजूद नया पम्प डालकर निशुल्क सर्विस की गई जिससे परिवादी पूरी तरह सन्तुष्ट हो गया। दिनांक 03.04.2014 को पुनः परिवादी टेªक्टर लेकर आया तब भी उसकी निशुल्क सर्विस की गई तथा वह सन्तुष्ट होकर टेªक्टर लेकर गया तथा उक्त सभी अवसरो पर परिवादी ने टेªक्टर की सर्विस से सन्तुष्टी होने व उसमें कोई शिकायत नही होने बाबत् जाॅबकार्ड पर भी हस्ताक्षर किए। इस प्रकार विपक्षीगण के टेªक्टर में कोई उत्पादकीय दोष नही है और न ही सेवा में कोई कमी की गई है परिवाद झूंठा पेश किया गया है।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा आर.सी., विपक्षी को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 21.03.2014, फ्री सर्विस कूपन एवं वांरटी नियम की प्रति प्रस्तुत की है। विपक्षीगण ने साक्ष्य में रामकुमार चैधरी (प्रबन्धक) एवं मदनलाल (मैकेनिक) के शपथ-पत्र के अलावा परिवादी के टेªक्टर की सात बार सर्विस से सम्बन्धित जाॅबकार्ड के दस्तावेज प्रस्तुत किए है।
हमने विचार किया।
विपक्षी की ओर से परिवादी के टेªक्टर की सर्विस से सम्बन्धित जाॅबकार्ड दिनांक 29.06.2013, 22.07.2013, 13.03.2014, 20.03.2014, 22.03.2014, 31.03.2014 एवं 03.04.2014 के दस्तावेज प्रस्तुत किए गये है इन सभी पर परिवादी के इस बाबत हस्ताक्षर है कि टेªक्टर की सर्विस से वह पूरी तरह सन्तुष्ट है इनमें किसी भी दस्तावेज में उसने टेªक्टर में किसी शिकायत का उल्लेख नही बताया है।
परिवादी ने टेªक्टर में लोड उठानें के दोष या डीजल अधिक खपत के दोष के सम्बन्ध में किसी विशेषज्ञ मैकेनिक की कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है जबकि विपक्षी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध कर दिया गया है कि परिवादी नें टेªक्टर की जब-जब सर्विस कराई तब निशुल्क की गई उसनें टेªक्टर में कोई दोष होना प्रकट नही किया तथा पूरी सन्तुष्टी होकर हर बार दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके टेªक्टर सर्विस कराकर प्राप्त किया।
अतः हम पाते है कि परिवादी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि उसके टेªक्टर में कोई उत्पादकीय दोष है या विपक्षीगण नें उसकी सर्विस करनें में कोई कमी की है। इसलिए परिवाद खारिज होने योग्य है।
अतः परिवाद खारिज किया जाता है।
आदेश खुले मंच में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।
विष्णु कुमार गुप्ता किरण चैरसिया भगवानदास खण्डेलवाल
(सदस्य) (सदस्या) (अध्यक्ष)
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