Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/1839

N I A Co - Complainant(s)

Versus

Naseem Saba - Opp.Party(s)

Neeraj Paliwal

09 Oct 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/1839
( Date of Filing : 30 Sep 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. N I A Co
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Naseem Saba
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 09 Oct 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1839/2011

दि न्‍यू इण्डिया एश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती नसीम सबा पत्‍नी श्री राशिद खान

समक्ष:-                                                              

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

दिनांक:  09.10.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-186/2009, श्रीमती नसीम सबा बनाम मण्‍डलीय प्रबंधक, दि न्‍यू इण्डिया एश्‍योरेंस कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, झांसी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.8.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री नीरज पालीवाल तथा प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आलोक सिन्‍हा को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.    विद्वान जिला आयोग ने सर्वेयर की क्षति आंकलन के आधार पर अंकन 2,24,500/-रू0 मय 12 प्रतिशत ब्‍याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।

3.    परिवाद के तथ्‍यों के अनुसार परिवादिनी ने वाहन का बीमा कराया था। बीमा अवधि के दौरान प्रश्‍नगत बीमित वाहन दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया, इसलिए विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा अंकन 2,24,500/-रू0 अदा करने का आदेश दिया है, इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, परन्‍तु ब्‍याज दर अत्‍यधिक उच्‍च दर से अधिरोपित की गई है। अत: ब्‍याज दर 12 प्रतिशत के स्‍थान पर 07 प्रतिशत किया जाना उचित है। तदनुसार प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

4.    प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला  आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.08.2011 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादिनी को देय राशि पर ब्‍याज 12 प्रतिशत के स्‍थान पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्‍याज की दर से देय होगा। शेष निर्णय/आदेश पुष्‍ट किया जाता है।

      प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

      आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                        (सुशील कुमार)

  सदस्‍य                                 सदस्‍य

लक्ष्‍मन, आशु0, कोर्ट-2

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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