राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1582/2015
(जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-1028/2010 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.06.2014 के विरूद्ध)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (Cess-II) इन्द्रलोक हाईडिल कालोनी, कृष्णा नगर, लखनऊ।
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्~
श्री नरसिंह दास यादव पुत्र स्व0 श्री लल्ला सिंह, निवासी मकान नं0-सी-4106, सेक्टर 12, राजाजीपुरम, लखनऊ।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री संतोष कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 13.01.2016
माननीय श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासनी सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपील को वापस लेने हेतु आवेदन दिया गया। आवेदन का आधार यह है कि पक्षकारों के बीच न्यायालय के बाहर समझौता हो गया है और अब वह इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। तदनुसार आवेदन स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
उपरोक्त आवेदन स्वीकार करते हुए यह अपील विड्राल के रूप में निरस्त की जाती है।
(चन्द्र भाल श्रीवास्तव) (जुगुल किशोर)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1