‘’ विशिष्ट लोक अदालत ‘’
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-1426/2002
एक्जक्यूटिव इंजीनियर इलैक्ट्रिसिटी व अन्य बनाम नरेन्द्र कुमार
दिनांक :- 25-01-2023.
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित।
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत 21 वर्षों से लम्बित है तथा आज ‘’ विशिष्ट लोक अदालत ‘’ के सम्मुख सूचीबद्ध है।
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, बाराबंकी द्धारा परिवाद सं0-176/1998 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-03- 2002 के विरूद्ध योजित की गई है। विद्वान जिला आयोग द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :-
‘’ विपक्षीजन को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश पारित होने के दो माह के अन्दर दिनांक 31-08-97 से लेकर अब तक के समस्त विद्युत बिल निरस्त करके माह जून सन् 97 से लेकर जुलाई सन् 98 तक के विद्युत बिल आधा किलोवाट के हिसाब से विद्युत बिल बनाकर परिवादी को दें तथा आर0सी0 के माध्यम से वसूली गयी धनराशि मु0 20889/- रू0 अगले बिलों में समायोजन करें और विपक्षीजन 3 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन परिवादी को दें और कनेक्शन देने की तिथि से 3 किलोवाट का विद्युत बिल परिवादी को भेजें। इसके अतिरिक्त परिवाद व्यय व क्षतिपूर्ति मु0 1500/- रू0 विपक्षीजन परिवादी को अदा करें। ‘’
मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों/अभिलेखों तथा
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प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश का सम्यक रूप से परिशीलन व परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में मेरे दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि तथा अनियमितता नहीं है। तदनुसार अपील निरस्त की जाती है। यहॉं यह तथ्य उल्लिखित किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत अपील में इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में कोई अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड करें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-1.