Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/220

Sahara India - Complainant(s)

Versus

Nar Singh Sharma - Opp.Party(s)

A K Srivastava

06 Dec 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/220
( Date of Filing : 01 Feb 2012 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Sahara India
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Nar Singh Sharma
2
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 06 Dec 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-220/2012

Sahara India & others Vs. Sri Narshing Sharma & others  

दिनांक : 06.12.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-67/2009, नरसिंह शर्मा व अन्‍य बनाम प्रबन्‍धक सहारा इण्डिया व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.12.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्‍तव के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया। जिला उपभोक्‍ता आयोग ने परिवाद स्‍वीकार करते हुए डेथ हेल्‍प स्‍कीम के तहत देय राशि 09 प्रतिशत ब्‍याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है, साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन 50,000/-रू0 के लिए  भी आदेशित किया गया है।   

          अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि पूर्ण संतुष्टि के साथ समस्‍त राशि अदा कर दी गयी है, इसलिए कुछ भी देय नहीं है, परंतु बॉण्‍ड की शर्त के अनुसार बीमाधारक की मृत्‍यु पर एक निश्चित अवधि तक प्रतिमाह बाद राशि देय है। प्रत्‍येक माह बॉण्‍ड धारक द्वारा जमा की गयी इस राशि को अदा करने के पश्‍चात 20 वर्ष की अवधि के पश्‍चात पुन: परिवादी द्वारा यह राशि ब्‍याज रहित अपीलार्थी कम्‍पनी को वापस लौटायी जायेगी। अत: केवल बॉण्‍डधारक की मृत्‍यु के पश्‍चात मृत्‍यु हित लाभ प्रदान करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इस मद में अंकन 50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश देने का कोई औचित्‍य नहीं था।  

आदेश

             प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अंकन 50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। केवल दुर्घटना हित लाभ बॉण्‍ड की शर्त के अनुसार परिवादीगण को देय होगा।            

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित जिला उपभोक्‍ता  आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

           

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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