(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-649/2012
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि0
बनाम
नन्दू साहनी पुत्र रामकिशन साहनी तथा चार अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री नीरज पालीवाल।
प्रत्यर्थी सं0-1 एवं 2 की ओर से उपस्थित : श्री आर.डी. क्रांति।
प्रत्यर्थी सं0-3 त 5 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 26.07.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-24/2006, नन्दू साहनी तथा एक अन्य बनाम फातिमा अस्पताल तथा तीन अन्य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज पालीवाल तथा प्रत्यर्थी सं0-1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.डी. क्रांति को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शेष प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने इलाज के दौरान लापरवाही के कारण डा0 को उत्तरदायी ठहराते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।
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3. इस निर्णय/आदेश को डा0 द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, परन्तु बीमा कंपनी द्वारा चुनौती दी गई है। बीमा कंपनी को डा0 की लापरवाही या सावधानी से किए गए इलाज के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। बीमा कंपनी किसी भी तथ्य से अवगत नहीं है। अत: उन्हें अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि बीमा कंपनी द्वारा बीमा का दायित्व ग्रहण किया गया है तब इस दायित्व की पूर्ति करना विधिक बाध्यता है। अपने स्तर से बीमा कंपनी इस निर्णय/आदेश को चुनौती नहीं दे सकती। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2